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बाराबंकी: हत्या व जानलेवा हमले में तीन भाइयों समेत चार को उम्रकैद, प्रत्येक दोषी पर 50 हजार का जुर्माना
Tue, 08 Sep 2026 10:40 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya
अमर उजाला नेटवर्क, बाराबंकी
अमर उजाला नेटवर्क, बाराबंकी
Published by: Ishwar Ashish Bhartiya
Updated Tue, 08 Sep 2026 10:40 PM IST
सार
मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने तीनों भाइयों राधेश्याम, रामबाबू, ज्ञानबाबू और पिंकू को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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- फोटो : Freepik
विस्तार
बाराबंकी के कोठी थाना क्षेत्र के धौरहरा गांव में तीन वर्ष पहले हुए हत्या व जानलेवा हमले के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रतिमा श्रीवास्तव ने मंगलवार को तीन भाइयों समेत चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार धौरहरा गांव निवासी राम अशोक ने कोठी थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि नौ अक्तूबर 2023 की रात उनके चचेरे भाई राधेश्याम, रामबाबू, ज्ञानबाबू और पिंकू घर के सामने मवेशी बांध रहे थे। इसका विरोध करने पर विवाद शुरू हो गया।
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शिकायतकर्ता राम अशोक, उनके दादा बुद्धू और चाचा दुर्गा के समझाने पर आरोपियों ने हथियारों से हमला कर दिया। हमले में बुद्धू, दुर्गा और राम अशोक घायल हो गए। इलाज के दौरान बुद्धू की मौत हो गई थी।
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दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने तीनों भाइयों राधेश्याम, रामबाबू, ज्ञानबाबू और पिंकू को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।