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Barabanki News: घटिया खाद्य सामग्री बेचने में 6.19 लाख का जुर्माना

Tue, 25 Mar 2025 12:34 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Tue, 25 Mar 2025 12:34 AM IST
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6.19 lakh fine for selling substandard food items
बाराबंकी। घटिया खाद्य सामग्री बेचने के मामले में एडीएम कोर्ट ने दर्ज वादों का निस्तारण करते हुए 36 दुकान संचालकों के खिलाफ 6.19 लाख रुपये का जुर्माना लगाने की कार्रवाई की है। यह वाद खाद सुरक्षा विभाग (एफएसडीए) द्वारा लैब जांच में फेल आए नमूनों की रिपोर्ट के आधार पर दर्ज कराए थे।
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अपर जिलाधिकारी कोर्ट ने जैदपुर के पवन कुमार के यहां से लिया गया मिश्रित दूध का नमूना तय मानकों पर खरा साबित न होने पर 40 हजार रुपये, कोटवाधाम के प्रतीक गुप्ता पर खोवा व बेसन का नमूना फेल होने पर 36-36 हजार रुपये व हैदरगढ़ के मनीष कुमार गुप्ता पर बेकरी का रस्क नमूना जांच में फेल होने पर 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाने की कार्रवाई की। इसी तरह कोर्ट ने लैब जांच में नमूना फेल होने पर कोठी के शिवराज पर 25 हजार, रामदीन पुरवा के रवि पर 25 हजार, जबरी कला के बब्लू यादव पर 23 हजार, मोहम्मदपुर खाला के सुरेन्द्र पर 22 हजार, पैसार के अतुल पर 22 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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कोर्ट ने सुनवाई के बाद टिकैतनगर के राहुल , कोठी के शिवराज , मोहम्मदपुर खाला के सुरेन्द्र , बरवास के दुर्गेश, उधौली के सौरभ गुप्ता पर 20-20 हजार रुपये व बसरहिया के अनूप पर 16 हजार रुपये का जुर्माना लगाने के साथ ही कुल 36 दुकान संचालकों पर 6.19 लाख रुपये का अर्थदंड लगाने की कार्रवाई की। सहायक आयुक्त खाद्य एफएसडीए डॉ. शैलेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि जिन कारोबारियों पर जुर्माने की कार्रवाई की गई है उन सभी को निर्धारित समय के अंदर जुर्माना जमा करने के आदेश दिए गए हैं। तय समयावधि में जुर्माना राशि न चुकाने पर इसकी वसूली आरसी जारी कर होगी।
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