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दो भाइयों समेत चार आरोपियों को तीन-तीन वर्ष की कैद
Updated Thu, 12 Jul 2018 12:17 AM IST
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दो भाइयों समेत चार को तीन-तीन वर्ष की कैद
- हत्या के प्रयास का मामला
बाराबंकी। अपर सत्र न्यायाधीश जमाल मसूद अब्बासी ने हत्या के प्रयास मामले में दो भाइयों समेत चार लोगों को तीन-तीन वर्ष कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सभी आरोपियों पर अर्थदंड भी लगाया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मथुरा प्रसाद वर्मा ने बताया कि, थाना असंद्रा के चौहान पुरवा मजरे सिद्धौर निवासी विनोद का गांव के ही गिरधारी से जमीन को लेकर विवाद था। इसी रंजिश के चलते 17 दिसंबर 2013 को दोपहर में गिरधारी, अखिलेश पुत्रगण रामलखन, फूलचंद्र व श्रीचंद्र ने विनोद को गालियां देते हुए डंडे से पिटाई शुरू कर दी। बचाने दौड़े उसके पिता बालकराम व रामसिंह को भी ापीटा। विनोद ने थाना असंद्रा में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। घायलों समेत गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात कोर्ट ने सभी आरोपियों को 3-3 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने प्रत्येक को 11 हजार पांच सौ रुपये जुर्माना भुगतने का भी आदेश दिया है।
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- हत्या के प्रयास का मामला
बाराबंकी। अपर सत्र न्यायाधीश जमाल मसूद अब्बासी ने हत्या के प्रयास मामले में दो भाइयों समेत चार लोगों को तीन-तीन वर्ष कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सभी आरोपियों पर अर्थदंड भी लगाया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मथुरा प्रसाद वर्मा ने बताया कि, थाना असंद्रा के चौहान पुरवा मजरे सिद्धौर निवासी विनोद का गांव के ही गिरधारी से जमीन को लेकर विवाद था। इसी रंजिश के चलते 17 दिसंबर 2013 को दोपहर में गिरधारी, अखिलेश पुत्रगण रामलखन, फूलचंद्र व श्रीचंद्र ने विनोद को गालियां देते हुए डंडे से पिटाई शुरू कर दी। बचाने दौड़े उसके पिता बालकराम व रामसिंह को भी ापीटा। विनोद ने थाना असंद्रा में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। घायलों समेत गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात कोर्ट ने सभी आरोपियों को 3-3 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने प्रत्येक को 11 हजार पांच सौ रुपये जुर्माना भुगतने का भी आदेश दिया है।
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