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3300 और वृद्धा पेंशनरों को मिलेगा लाभ

Tue, 09 Feb 2016 11:49 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो/बाराबंकी
अमर उजाला ब्यूरो/बाराबंकी Updated Tue, 09 Feb 2016 11:49 PM IST
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2002 की बीपीएल सूची में नाम शामिल होने की बाध्यता खत्म होने के बाद जिले में नए पात्र लोगों को पेंशन का लाभ मिलेगा। हाल ही में शासन द्वारा वृद्धा पेंशन के लिए आवेदन करने वालों के लिए नया शासनादेश जारी किया गया है। शासनादेश में हुए संशोधन के बाद एक वर्ष में तीन हजार से अधिक पात्राें का चयन कर उन्हें पहली किस्त का भुगतान उनके खातों में भेज दिया गया है।

जिले में पद्म पुरस्कार व यशभारती सम्मान किसी भी व्यक्ति को नहीं मिला है और न ही सांस्कृतिक पेंशन का कोई विभाग जिले में है। जिले में समाज कल्याण विभाग से समाजवादी पेंशन व वृद्धा पेंशन, जिला प्रोबेशन विभाग से विधवा पेंशन व जिला विकलांग कल्याण जन विभाग से दिव्यांग पेंशन योजनाएं ही संचालित हो रही हैं। समाजवादी पेंशन का जिले को जो लक्ष्य मिला था उसे पूरा करने के बाद 62,820 लाभार्थियों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। वृद्धा पेंशन के 92,252 लाभार्थियों का सत्यापन विगत वर्ष कराया गया था। जिसके बाद लाभार्थियों के खाते में पेंशन की रकम ई-पेमेंट से भेज दी गई है। एक अप्रैल 2015 से छह जनवरी 2016 तक जिले की समस्त ग्राम सभाओं से 33 सौ आवेदन आए थे जिनकी जांच पूरी करने पर सभी पात्र पाए गए। इन सभी को पहली किस्त का भुगतान भी किया जा चुका है। विधवा व विकलांग पेंशन के लिए वर्ष 2015-16 में कोई आवेदन नहीं आए हैं। शासन ने सभी की पेंशनों के आवेदन ऑनलाइन कर दिए हैं। जिससे अब पात्रों को दलालों से मुक्ति मिल गई है।

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जीओ में संशोधन के बाद बढ़े लाभार्थी

पहले वृद्धा पेंशन के लिए लाभार्थी का नाम वर्ष 2002 की बीपीएल सूची में दर्ज होने की अनिवार्यता थी। जिसके चलते सूची में नाम न होने के कारण कई जरूरतमंदों को भी इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था। ऐसी समस्याओं को देखतेे हुए सरकार ने शासनादेश में संशोधन कर दिया है। अब ग्रामसभा द्वारा पात्रों का चयन करने के बाद उसका सत्यापन बीडीओ द्वारा किया जाएगा। पात्र गरीब हैं लेकिन उनका नाम बीपीएल सूची में नहीं है तो भी उन्हें पात्रता की श्रेणी में दर्जकर लाभार्थी बनाया जाएगा। इसी के चलते जिले मेें 33 सौ लोगों को इस पेंशन से जोड़ा गया है।

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