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किसानों को नए सिरे से कराना होगा पंजीकरण
Updated Sat, 18 Aug 2018 01:32 AM IST
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किसानों को नए सिरे से
कराना होगा पंजीकरण
क्रासर
- 31 अगस्त है पंजीकरण कराने की अंतिम तारीख
बाराबंकी। धान बेचने वाले किसानों को नए सिरे से पंजीकरण कराना होगा। इसके लिए शासन ने अंतिम तिथि 31 अगस्त निर्धारित की है। जानकारी के बाद किसानों ने पंजीकरण कराना शुरू भी कर दिया है।
धान खरीद को लेकर शासन ने एक आदेश जारी किया है इसके तहत अभी तक यह व्यवस्था थी कि जिन किसानों ने धान और गेहूं बेचने के दौरान अपना पंजीकरण कराया था उनको नए सिरे से पंजीकरण नहीं कराना था। लेकिन अब ऐसा नहीं है धान बेचने वाले सभी किसानों को नए सिरे से पंजीकरण कराना होगा। इसके लिए किसानों को आधार कार्ड, बैंक पास बुक, बोए गए धान के क्षेत्रफल की खेतौनी लेकर साइबर कैफे या जनसुविधा केंद्र पर जाकर पंजीकरण करा सकते हैं। विभाग इसके लिए किसानों से बराबर अपील करता चला आ रहा है क्योंकि पंजीकरण कराने की अंतिम तिथि शासन ने 31 अगस्त निर्धारित कर रखी है। इस बाबत जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी संतोष कुमार द्विवेदी ने बताया कि धान बेचने वाले सभी किसानों को नए सिरे से पंजीकरकण कराना तभी वह सरकारी क्रय केंद्रों पर अपना धान बेच सकेंगे। जो किसान निर्धारित अवधि के अंदर अपना पंजीकरण नहीं कराएंगे वह अपना धान सरकारी क्रय केंद्रों पर नहीं बेच सकेंगे।
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कराना होगा पंजीकरण
क्रासर
- 31 अगस्त है पंजीकरण कराने की अंतिम तारीख
बाराबंकी। धान बेचने वाले किसानों को नए सिरे से पंजीकरण कराना होगा। इसके लिए शासन ने अंतिम तिथि 31 अगस्त निर्धारित की है। जानकारी के बाद किसानों ने पंजीकरण कराना शुरू भी कर दिया है।
धान खरीद को लेकर शासन ने एक आदेश जारी किया है इसके तहत अभी तक यह व्यवस्था थी कि जिन किसानों ने धान और गेहूं बेचने के दौरान अपना पंजीकरण कराया था उनको नए सिरे से पंजीकरण नहीं कराना था। लेकिन अब ऐसा नहीं है धान बेचने वाले सभी किसानों को नए सिरे से पंजीकरण कराना होगा। इसके लिए किसानों को आधार कार्ड, बैंक पास बुक, बोए गए धान के क्षेत्रफल की खेतौनी लेकर साइबर कैफे या जनसुविधा केंद्र पर जाकर पंजीकरण करा सकते हैं। विभाग इसके लिए किसानों से बराबर अपील करता चला आ रहा है क्योंकि पंजीकरण कराने की अंतिम तिथि शासन ने 31 अगस्त निर्धारित कर रखी है। इस बाबत जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी संतोष कुमार द्विवेदी ने बताया कि धान बेचने वाले सभी किसानों को नए सिरे से पंजीकरकण कराना तभी वह सरकारी क्रय केंद्रों पर अपना धान बेच सकेंगे। जो किसान निर्धारित अवधि के अंदर अपना पंजीकरण नहीं कराएंगे वह अपना धान सरकारी क्रय केंद्रों पर नहीं बेच सकेंगे।
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