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बालिका से छेड़छाड़ में युवक को चार वर्ष की कैद

Tue, 07 Jun 2022 12:00 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 07 Jun 2022 12:00 AM IST
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Youth jailed for four years for molesting girl
बांदा। सात वर्षीय बालिका के साथ छेड़छाड़ में युवक को चार साल की कैद और 5000 रुपये जुर्माना लगाया है। विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) की अदालत ने यह सजा सुनाई है। जुर्माना न देेने पर तीन माह की कैद और होगी।
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नरैनी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में पहली मार्च 2018 को शाम बालिका अपने दरवाजे पर खेल रही थी। इसी बीच पड़ोसी दिनेश कुमार उर्फ मुन्ना यादव (19) उसे बहला-फुसलाकर नजदीक स्थित गांव के प्राइमरी स्कूल ले गया और अश्लील हरकतें करने लगा। बालिका ने घर आकर मां को बताया। नरैनी कोतवाली में पुलिस ने पाक्सो और एससीएसटी एक्ट सहित कई धाराओं में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बाद में वह जमानत पर रिहा हो गया।
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सोमवार को विशेष न्यायाधीश अनु सक्सेना ने दिनेश कुमार को छेड़छाड़ में चार वर्ष की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया।
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