फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   Youth gets 30 years imprisonment for raping teenage girl

Banda News: किशोरी से दुष्कर्म में युवक को 30 साल की कैद

Fri, 19 Apr 2024 10:59 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 19 Apr 2024 10:59 PM IST
विज्ञापन
Youth gets 30 years imprisonment for raping teenage girl
बांदा। खेत से घर लौट रही किशोरी को हंसिया दिखाकर दुष्कर्म करने वाले युवक को अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय द्वितीय श्रीपाल सिंह की अदालत ने 30 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अन्य धाराओं में 40 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अर्थदंड की धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।
विज्ञापन

विशेष लोक अभियोजक शिवपूजन पटेल ने बताया कि पैलानी थाना क्षेत्र की एक गांव निवासी महिला ने 23 नवंबर 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया कि उसकी 13 वर्षीय बेटी 22 नवंबर को शाम चार बजे खेत में चारा काटने गई थी। चारा काटकर घर आ रही बेटी को रामनारायण निषाद (26) ने रोक लिया और हाथ पकड़कर खेतों में घसीट ले गया। विरोध करने पर हंसिया दिखाकर दुष्कर्म किया।
विज्ञापन

बेटी को जबरन रात भर खेत में ही बैठाए रखा। बेटी के घर न पहुंचने पर खोजबीन की गई। लोगों को खेत में आता देखकर वह भाग निकला। पीड़िता ने मां को आपबीती बताई। परिजनों ने रामनारायण का पीछा किया तो जान से मारने की धमकी देता हुआ भाग निकला। मामले का आरोप पत्र विवेचक ने अदालत में पेश किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

सुनवाई के दौरान अदालत में छह गवाह पेश किए गए। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों और अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने रामनारायण निषाद को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। दोषी को जेल भेज दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed