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शहर की छह सड़कों पर दिन में वाहन और रिक्शा नहीं चलेंगे

Mon, 30 Nov 2020 10:50 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 30 Nov 2020 10:50 PM IST
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Vehicles and rickshaws will not run on six streets of the city during the day
यातायात समापन समारोह में गुब्बारे छोड़ते एसपी डा.एसएस मीणा व अन्य पुलिस अधिकारी। - फोटो : BANDA
बांदा। पुलिस के यातायात माह का समापन हो गया। सोमवार को पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक डॉ. एसएस मीणा ने समारोह पूर्वक औपचारिक समापन किया। पूरे माह यातायात माह संबंधी पुलिस के आयोजनों की जानकारी दी।
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एसपी ने बताया कि बांदा शहर के 6 प्रमुख मार्गों में सुबह 9 से रात 9 बजे तक तत्कालिक प्रभाव से कुछ बदलाव किए गए हैं। गूलरनाका से बलखंडीनाका रोड पर चार पहिया वाहन रामलीला मैदान तक जाएंगे। किसी हालत में कोई चार पहिया वाहन आगे नहीं जाएगा।
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इस रास्ते पर सभी तरह के रिक्शे, सब्जी और अन्य ठेले आदि पूरी तरह से रोक दिए गए हैं। रामलीला से महेश्वरी देवी रोड पर भी चार पहिया व ई-रिक्शे प्रतिबंधित रहेंगे। सब्जी मंडी से महेश मेडिकल व शंकर गुरु चौराहा पर चार पहिया और सभी रिक्शे व आटो प्रतिबंधित किए गए हैं।
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बलखंडी नाका से महेश्वरी देवी, गूलरनाका चौराहे की तरफ भी उक्त वाहन, ठिलिया आदि नहीं जाएगी। कोतवाली चौराहे से महेश्वरी देवी चौराहा होते हुए फूटाकुआं तक उक्त वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। फूल मंडी से शंकर गुरु चौराहा रोड पर कोई वाहन नहीं जाएंगे।
एसपी ने बताया कि जिन रास्तों में फुटपाथों या दुकानों से अतिक्रमण किया गया है उन्हें चिन्हित कर चेतावनी दी गई है। साथ ही सरकारी रोड खाली न करने पर 15 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। बाबूलाल चौराहे पर जेब्रा लाइन बनवाई गई है।
मुख्य चौराहों पर ग्लोसाइन बोर्ड लगवाए गए हैं। पुलिस अधीक्षक ने समापन समारोह में रंगीन गुब्बारे उड़ाए। यातायात क्षेत्राधिकारी आलोक मिश्रा और ट्रैफिक इंसपेक्टर मधुसूदन शुक्ला इत्यादि उपस्थित रहे।
4193 वाहनों का चालान, 52.17 लाख जुर्माना
बांदा। यातायात माह नवंबर में पुलिस ने ट्रैफिक नियमों का पालन न करने पर 4193 वाहनों का चालान किया। 52 लाख 17 हजार 800 रुपये जुर्माना और 2 लाख 4 हजार 500 रुपये शमन शुल्क वसूला। सबसे ज्यादा कार्रवाई हेलमेट न पहनने पर हुई। इसमें 2046 चालान किए गए।
29 लाख 68 हजार 900 रुपये जुर्माना किया। एक लाख 20 हजार 700 रुपये शमन शुल्क वसूला। सीट बेल्ट न लगाने पर 374 वाहनों का चालान हुआ। उन पर 5 लाख 84 हजार 800 रुपये जुर्माना किया गया। 15 हजार 500 रुपये शमन शुल्क वसूला। गलत जगह वाहन खड़ा करने पर 1045 लोगों पर 9 लाख 7 हजार 900 रुपये जुर्माना किया गया।

22 हजार 300 रुपये शमन शुल्क वसूली हुई। काली फिल्म वाले शीशे लगाए 28 वाहनों का चालान हुआ। 26 हजार 200 रुपये जुर्माना किया और छह हजार रुपये शमन शुल्क वसूला। अन्य आरोपों में 700 वाहनों का चालान हुआ। इन पर 7 लाख 30 हजार जुर्माना हुआ। 40 हजार शमन शुल्क वसूला गया।
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