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तमंचे से गोली मारने पर दो साल की कैद

Thu, 19 Sep 2019 11:54 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 19 Sep 2019 11:54 PM IST
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Two years imprisonment for shooting from a gun
बांदा। तमंचे से गोली मारकर घायल कर देने के जुर्म में आरोपी को दो साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना किया गया है।
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पैलानी थाना क्षेत्र के पड़ोहरा गांव निवासी अमर सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह 6 अप्रैल 2015 की शाम दरवाजे पर बैठा था। तभी गांव के रमेश सिंह पुत्र बल्देव सिंह ने उस पर फायर झोंक दिया। उसके साथी गांव के ही जयराम सिंह पुत्र रामलाल व रामबहादुर पुत्र रूद्रपाल सिंह ने भी शामिल रहे।

पैलानी थाने में धारा 307, 504, 506 व शस्त्र अधिनियम की धारा 3/25 के तहत रिपोर्ट दर्ज हुई। पुलिस ने विवेचना में जयराम सिंह व रामबहादुर सिंह का नाम अलग कर दिया और रमेश सिंह के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल कर दी। गुरूवार को जनपद न्यायाधीश राधेश्याम यादव ने धारा 324 में रमेश सिंह को दो साल की कैद व 10,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर एक माह की और जेल काटनी पड़ेगी। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभारी जिला शासकीय उमाशंकर पाल ने 10 गवाह पेश किए।
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