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बाइक में टक्कर मारने पर दो को पांच-पांच वर्ष की कैद

Tue, 20 Oct 2020 12:15 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2020 12:15 AM IST
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Two to five years imprisonment for hitting a bike
बांदा। पुरानी रंजिश के चलते बाइक सवार भाई बहन को टेंपो से टक्कर मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर देने के जुर्म में दो आरोपियों को जिला एवं सेशन न्यायाधीश राधेश्याम यादव ने 5-5 वर्ष की कैद और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी है। जुर्माना न देने पर 2-2 माह और जेल में रहना होगा।
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जसपुरा थाना क्षेत्र के रामपुर गांव का जलालुद्दीन 30 जनवरी 2018 को शाम अपनी बहन आमना को बाइक पर लेकर जसपुरा से रामपुर जा रहा था। गांव से कुछ पहले टेंपो ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। कुचलने का भी प्रयास किया।
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जलालुद्दीन और आमना दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। जलालुद्दीन ने 7 लोगों के विरुद्ध धारा 307 की रिपोर्ट दर्ज कराई। उसका कहना था कि 29 जनवरी 2018 को इन्हीं आरोपियों ने घर में घुसकर जलालुद्दीन और उसकी मां खातून तथा बहन आमना को बुरी तरह मारापीटा था।
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इसकी रिपोर्ट उसने थाने में की थी। इसी से रंजिश मानते हुए बाइक पर टेंपो चढ़ा दी। पुलिस ने विवेचना में इरफान पुत्र शरीफ और हारुन पुत्र शुबराती के विरुद्ध धारा 307 का आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। अन्य आरोपियों को क्लीनचिट दे दी।

अभियोजन और बचाव पक्ष को सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जनपद न्यायाधीश ने सोमवार को दोनों आरोपियों इरफान और हारुन को जेल और जुर्माने की सजा दी। उन्हें जेल भेज दिया गया। अभियोजन की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता उमाशंकर पाल ने आठ गवाह पेश किए।
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