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Banda News: गैंगस्टर एक्ट में दोषी को सवा दो साल का कठोर कारावास

Tue, 01 Oct 2024 01:24 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 01 Oct 2024 01:24 AM IST
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Two and a quarter years rigorous imprisonment to the accused under Gangster Act
बांदा। गैंगस्टर एक्ट के दोषी को दो साल तीन माह के कठोर कारावास की सजा विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट गुणेंद्र प्रकाश की अदालत ने सुनाई है। छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।
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बबेरू कोतवाली के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक अरुण कुमार पाठक ने 25 जून 2022 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि हरदौली गांव के अंसार उर्फ मुस्तफा व अन्य छह आरोपी एक संगठित गिरोह है। जिनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया। आरोपी के खिलाफ 19 सितंबर 2024 को आरोपपत्र बनाया गया। दोषी अंसार की पत्रावली को अलग करके मामले की सुनवाई की गई। अभियोजन की ओर से एक गवाह पेश किया गया। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के अवलोकन के बाद दोनों अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद अंसार को दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई है। (संवाद)
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