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Banda News: गैंगस्टर एक्ट के दोषी को तीन वर्ष का कठोर कारावास

Sat, 31 Aug 2024 02:46 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 31 Aug 2024 02:46 AM IST
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Three years rigorous imprisonment to the accused under Gangster Act
बांदा। गैंगस्टर एक्ट के दोषी को न्यायालय ने तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। छह हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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मटौंध थाना के प्रभारी निरीक्षक उमाशंकर यादव ने 27 जून 2014 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि शिवविजय सिंह, जगरूप सिंह, बीरा यादव निवासी मोहन पुरवा का एक संगठित गिरोह है। इनके विरुद्ध मटौंध थाना में गैंगेस्टर एक्ट का मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसमें आरोपी जगरूप और बीरा यादव की पत्रावली पूर्व में अलग कर सजा की जा चुकी थी।
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दोषी शिवविजय को अपर सत्र विशेष न्यायाधीश पंचम गैंगेस्टर एक्ट ने तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही छह हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। इस मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से चार गवाह पेश किए गए। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के अवलोकन व अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर गुणेंद्र प्रकाश ने शिवविजय को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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