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Banda News: चोरी में तीन साल की सजा, जुर्माना

Fri, 08 Sep 2023 12:40 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Fri, 08 Sep 2023 12:40 AM IST
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Three years imprisonment and fine for theft
बांदा। एसीजेएम रेलवे ने चोरी के मामले में दोषी को तीन साल की कैद और सात हजार जुर्माना से दंडित किया है। झांसी जिले के उल्दन गांव निवासी रामनिवास पुत्र मनोज कुमार को आठ साल पहले जीआरपी ने चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया था। उसके पास से चोरी का माल भी बरामद हुआ था।
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पुलिस ने जांच के बाद आरोप पत्र दाखिल किया। जीआरपी की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत प्रभावी पैरवी के बाद एसीजेएम रेलवे सुचेता चौरसिया ने बुधवार को फैसला सुनाया। चोरी के आरोप में तीन साल और माल बरामदगी पर एक साल की कैद की सजा सुनाई। दोनों सजाएं एक साथ चलेगी।
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