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Banda News: गैंगस्टर एक्ट में दोषी को तीन साल की सजा

Fri, 11 Sep 2026 11:54 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 11:54 PM IST
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Three-year sentence for the accused under the Gangster Act
= छह हजार रुपये जुर्माना, अदा न करने पर दो माह अतिरिक्त कारावास
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= चोरी के मामलों के आधार पर 2014 में हुआ था गैंगस्टर
संवाद न्यूज एजेंसी
बांदा। अपर सत्र न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट श्रीपाल सिंह की अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में शहर की कांशीराम काॅलोनी निवासी वरुण प्रताप को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर छह हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर उसे दो माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
शहर की कांशीराम काॅलोनी निवासी वरुण के खिलाफ चोरी की प्राथमिकी दर्ज हैं। वर्ष 2014 में कोतवाली पुलिस ने उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। मामले में उसके गैंग के अन्य सदस्य स्वराज कॉलोनी निवासी राहुल, सिसोलर हमीरपुर निवासी धर्मपाल और टिकरी बुजुर्ग मौदहा हमीरपुर निवासी अश्वनी सोनी को गैंगस्टर के मामले में पहले ही सजा हो चुकी है। वरुण वर्तमान में एक अन्य मामले में मंडल कारागार बांदा में निरुद्ध है। पुलिस ने उसे करीब दो महीने पहले गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
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गैंगस्टर एक्ट के मामले में वह पूर्व में करीब 26 माह जेल में निरुद्ध रह चुका है। इस अवधि को समायोजित करने पर उसे अब करीब 10 माह और सजा काटनी होगी। अगर वह अर्थदंड नहीं जमा करता है तो उसे दो महीने और कारावास भुगतान पड़ेगा। अदालत के फैसले के अनुसार वरुण की पूर्व में काटी गई सजा का समय समायोजित किया जाएगा। हालांकि, वर्तमान में वह अन्य मामले में मंडल कारागार में निरुद्ध है।
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