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Banda News: हत्या में तीन को सात साल की कैद

Sat, 18 Jan 2025 11:55 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 18 Jan 2025 11:55 PM IST
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Three sentenced to seven years' imprisonment for murder
बांदा। गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी दो भाइयों समेत तीन को अदालत ने सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। आठ-आठ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर छह-छह माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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पैलानी थाना क्षेत्र के सिंधनकलां गांव निवासी विनोद सिंह व राम सिंह ने पहली मार्च 2010 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि गांव के सगे भाई रामरूप सिंह, अंगूर सिंह पुत्रगण भोला सिंह व बबलू सिंह पुत्र इंद्रराज सिंह ने उसके पुत्र को पीट दिया। इसका उलाहना देने पर विनोद सिंह व राम सिंह से अभद्रता करने लगे। मना करने पर लाठी-डंडों से मारा पीटा था।
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विनोद सिंह के सिर में बाएं तरफ चोट व राम सिंह के सिर में चोट व शरीर में कई जगह गंभीर चोटें थी, जिसमें राम सिंह के अधिक चोट होने के कारण उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
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इस मामले में विवेचक ने तीनों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से आठ गवाह पेश किए गए। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों व अधिवक्ताओं के तर्क सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम चंद्रपाल द्वितीय ने अपने 25 पृष्ठीय फैसले में रामरूप सिंह व अंगूर सिंह व बबलू सिंह को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।
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