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Banda News: मारपीट में तीन को दो-दो साल की कैद व जुर्माना
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बांदा। मारपीट, अभद्रता व जान से मारने की धमकी देने के मामले में तीन दोषियों को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम चंद्रपाल की अदालत ने दो-दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा आरोपियों पर पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना भी किया गया है।
पैलानी थाना क्षेत्र के सिंधन गांव के रामरूप ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनकी परचून की दुकान है। पहली मार्च को गांव के रवींद्र व राम सिंह मेरे बाट उठाकर लिए जा रहे थे। मना करने पर रवींद्र अभद्रता करने लगा। शोर शराब सुनकर विनोद सिंह, राजू सिंह भी आ गए। सभी ने मुझे व बबलू, इंद्राज,अंगूर सिंह को लाठी डंडों से मारापीटा। घटना के चार दिन बाद आरोपी राम सिंह की मौत हो गई। विवेचक ने विनोद, रवींद्र व राजू सिंह के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमा दरम्यान अभियोजन ने छह गवाह पेश किए। सुनवाई के दौरान दोष सिद्ध हो जाने पर न्यायाधीश ने तीनों अभियुक्तों विनोद, रवींद्र व राजू को दो-दो साल की कैद व जुर्माने की सजा सुनाई।
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पैलानी थाना क्षेत्र के सिंधन गांव के रामरूप ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनकी परचून की दुकान है। पहली मार्च को गांव के रवींद्र व राम सिंह मेरे बाट उठाकर लिए जा रहे थे। मना करने पर रवींद्र अभद्रता करने लगा। शोर शराब सुनकर विनोद सिंह, राजू सिंह भी आ गए। सभी ने मुझे व बबलू, इंद्राज,अंगूर सिंह को लाठी डंडों से मारापीटा। घटना के चार दिन बाद आरोपी राम सिंह की मौत हो गई। विवेचक ने विनोद, रवींद्र व राजू सिंह के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमा दरम्यान अभियोजन ने छह गवाह पेश किए। सुनवाई के दौरान दोष सिद्ध हो जाने पर न्यायाधीश ने तीनों अभियुक्तों विनोद, रवींद्र व राजू को दो-दो साल की कैद व जुर्माने की सजा सुनाई।
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