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Banda News: हत्या में तीन सगे भाइयों को उम्रकैद

Thu, 26 Sep 2024 12:08 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 26 Sep 2024 12:08 AM IST
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Three brothers sentenced to life imprisonment for murder
बांदा। चार वर्ष पूर्व रंजिश के चलते युवक की हत्या किए जाने के मामले में अपर जिला जज प्रथम चंद्रपाल द्वितीय की अदालत ने बुधवार को तीन सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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सात जून 2019 में चिल्ला थाना क्षेत्र के पलरा गांव निवासी बलवीर पुत्र चुन्ना की गांव के तीन सगे भाई विक्रम, लखना और मुन्ना ने रंजिश के चलते रास्ते में रोककर फावड़ा व बरछी से वार कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया था। घायल को जिला अस्पताल से कानपुर के हैलट अस्पताल रेफर किया गया था। वहां पर उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी।
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पिता चुन्ना ने चिल्ला थाने में हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद तत्कालीन एसएचओ विनोद कुमार सिंह ने विवेचना की थी। विवेचक की ओर से प्रभावी विवेचना और साक्ष्य संकलन करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। 15 अगस्त 2019 को पुलिस ने न्यायालय में चार्जशीट पेश की।
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बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला जज प्रथम की अदालत ने हत्या के दोषी तीनों सगे भाइयों विक्रम, लखना व मुन्ना को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। आपरेशन कन्विशन के तहत कोर्ट मोहर्रिर महिला आरक्षी शिप्रा सचान और पैरोकार आरक्षी देवी ने लगातार पैरवी की। अदालत का फैसला सुनाए जाने के बाद तीनों दोषियों को सजायावी वारंट बनाकर जेल भेज दिया गया है।
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