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Banda News: युवक की गोली मारकर हत्या में छह को उम्रकैद
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बांदा। बालू कारोबार में वर्चस्व को लेकर तकरार में बालू कारोबारी की हत्या में चार सगे भाइयों समेत छह को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही इन पर एक लाख 19 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। फैसले के बाद सभी को जेल भेज दिया है।
नगर कोतवाली क्षेत्र के कनवारा गांव निवासी प्रभाकर अवस्थी ने 22 जून 2012 को दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि भाई राजन अवस्थी के साथ बाइक से मकान के लिए निर्माण सामग्री लेने शहर जा रहे थे। बरुआ डेरा में गैस एजेंसी के पास घात लगाए बैठे दाऊ सिंह, बल्लू सिंह पप्पू, अल्हू संतू केवट और शिवप्रताप ने उन्हें रोक लिया। ये लोग तमंचे और दोनाली बंदूक लिए थे। इन लोगों ने अभद्रता कर जान से मारने की धमकी दी। जान बचाने के लिए प्रभाकर और राजन बाइक छोड़कर भागे, लेकिन इन लोगों ताबड़तोड़ फायर किए। राजन अवस्थी को गोली लग गई, इससे वह लहूलुहान होकर गिर गया।
हमलावरों ने असलहे लहराते हुए लोगों को धमकाया कि अगर किसी ने गवाही दी तो यही अंजाम होगा। इसके बाद आरोपी वहां से भाग निकले। सूचना पाकर प्रभाकर व राजन के परिजन कमलेश अवस्थी, शशिचंद्र मौके पर पहुंचे और घायल राजन को जिला अस्पताल पहुंचाया। यहां से प्राथमिक उपचार के बाद कानपुर के लिए रेफर कर दिया गया। रास्ते में चिल्ला कस्बे के पास राजन की मौत हो गई।
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मामले में विवेचक ने न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। अभियोजन की ओर से इस आठ गवाह पेश किए गए। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों व अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने हत्या में छह दोषियों को सजा सुनाई। इसमें पप्पू, अल्हू, दाऊ और बल्लू सगे भाई हैं। दोषी पप्पू, अल्हू, दाऊ व शिवप्रताप को 34-34 हजार रुपये, बल्लू उर्फ बलराम को सजा सहित 46 हजार रुपये, संतू को 39 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। इधर, बाबू सिंह को दफा 30 आर्म्स एक्ट में पांच माह का कारावास व एक हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई।। बाबू सिंह को जमानत पर रिहा कर दिया गया।
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नगर कोतवाली क्षेत्र के कनवारा गांव निवासी प्रभाकर अवस्थी ने 22 जून 2012 को दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि भाई राजन अवस्थी के साथ बाइक से मकान के लिए निर्माण सामग्री लेने शहर जा रहे थे। बरुआ डेरा में गैस एजेंसी के पास घात लगाए बैठे दाऊ सिंह, बल्लू सिंह पप्पू, अल्हू संतू केवट और शिवप्रताप ने उन्हें रोक लिया। ये लोग तमंचे और दोनाली बंदूक लिए थे। इन लोगों ने अभद्रता कर जान से मारने की धमकी दी। जान बचाने के लिए प्रभाकर और राजन बाइक छोड़कर भागे, लेकिन इन लोगों ताबड़तोड़ फायर किए। राजन अवस्थी को गोली लग गई, इससे वह लहूलुहान होकर गिर गया।
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हमलावरों ने असलहे लहराते हुए लोगों को धमकाया कि अगर किसी ने गवाही दी तो यही अंजाम होगा। इसके बाद आरोपी वहां से भाग निकले। सूचना पाकर प्रभाकर व राजन के परिजन कमलेश अवस्थी, शशिचंद्र मौके पर पहुंचे और घायल राजन को जिला अस्पताल पहुंचाया। यहां से प्राथमिक उपचार के बाद कानपुर के लिए रेफर कर दिया गया। रास्ते में चिल्ला कस्बे के पास राजन की मौत हो गई।
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मामले में विवेचक ने न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। अभियोजन की ओर से इस आठ गवाह पेश किए गए। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों व अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने हत्या में छह दोषियों को सजा सुनाई। इसमें पप्पू, अल्हू, दाऊ और बल्लू सगे भाई हैं। दोषी पप्पू, अल्हू, दाऊ व शिवप्रताप को 34-34 हजार रुपये, बल्लू उर्फ बलराम को सजा सहित 46 हजार रुपये, संतू को 39 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। इधर, बाबू सिंह को दफा 30 आर्म्स एक्ट में पांच माह का कारावास व एक हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई।। बाबू सिंह को जमानत पर रिहा कर दिया गया।