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Banda: महिला से दुष्कर्म का मामला, आरोपी को दस साल की कैद, दस हजार जुर्माना भी ठोका
Thu, 02 Mar 2023 12:48 AM IST
कानपुर ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांदा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांदा
Published by: कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 02 Mar 2023 12:48 AM IST
सार
कोर्ट ने महिला से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दस साल की सजा सुनाई है। साथ ही,दस हजार रुपयेका जुर्माना भी ठोका है।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
बांदा जिले में दुष्कर्म के आरोपी को अदालत ने दस साल की सजा और जुर्माना लगाया है। नरैनी थाना क्षेत्र के एक गांव में 31 अगस्त 2017 को महिला चारा काटने गई थी। गांव के हरीशरण पुत्र लड़कू उर्फ शिवप्रसाद ने उसके साथ दुष्कर्म किया था।
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विरोध करने पर कुल्हाड़ी से काट डालने की धमकी दी थी। घटना की रिपोर्ट कोतवाली नरैनी में दर्ज की गई थी। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया था। मुकदमा के दौरान विशेष लोक अभियोजक मनोज दीक्षित ने आठ गवाह पेश किए।
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दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश मोहम्मद कमरूज्जमा खान ने आरोपी को दोषी पाते हुए 10 साल की कैद व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि से पीड़िता को आठ हजार रुपये देने के आदेश दिए हैं।
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