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Banda News: चेक बाउंस में 60 हजार रुपये देकर समझौता
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बांदा। चेक बाउंस के मामले में परिवादी और आरोपी के बीच आपसी समझौता हो गया। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट-द्वितीय सत्यवीर सिंह की अदालत ने सुलहनामे के आधार पर दिव्या शक्ति कंस्ट्रक्शन के संचालक को दोषमुक्त कर दिया।
शिवम ट्रेडर्स, चिल्ला रोड, बांदा के प्रोपराइटर अभिषेक गुप्ता ने दिव्या शक्ति कंस्ट्रक्शन के प्रोपराइटर दिव्यराज सिंह के खिलाफ चेक बाउंस का परिवाद दाखिल किया था। आरोप था कि कंस्ट्रक्शन कार्य के लिए सीमेंट खरीदने के एवज में दिव्यराज ने 25 हजार और 29 हजार रुपये के दो चेक दिए थे। बैंक में पर्याप्त धनराशि न होने से दोनों चेक बाउंस हो गए थे। विधिक नोटिस भेजने के बाद भी भुगतान नहीं होने पर मामला अदालत पहुंचा था।
मुकदमे की सुनवाई के दौरान न्यायालय के प्रयास से दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया। परिवादी अभिषेक गुप्ता ने अदालत में बयान दिया कि विपक्षी ने चेक की पूरी धनराशि, ब्याज और हर्जे-खर्चे समेत कुल 60 हजार रुपये का भुगतान कर दिया है। अब वह मुकदमा आगे नहीं चलाना चाहते और न ही कोई दंडात्मक कार्रवाई चाहते हैं।
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दोनों पक्षों के बयान और सुलहनामे के आधार पर अदालत ने अभियुक्त दिव्यराज सिंह को अपराध से दोषमुक्त कर दिया। साथ ही उनके जमानत पत्र और निजी बंधपत्र निरस्त करने का आदेश दिया।
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शिवम ट्रेडर्स, चिल्ला रोड, बांदा के प्रोपराइटर अभिषेक गुप्ता ने दिव्या शक्ति कंस्ट्रक्शन के प्रोपराइटर दिव्यराज सिंह के खिलाफ चेक बाउंस का परिवाद दाखिल किया था। आरोप था कि कंस्ट्रक्शन कार्य के लिए सीमेंट खरीदने के एवज में दिव्यराज ने 25 हजार और 29 हजार रुपये के दो चेक दिए थे। बैंक में पर्याप्त धनराशि न होने से दोनों चेक बाउंस हो गए थे। विधिक नोटिस भेजने के बाद भी भुगतान नहीं होने पर मामला अदालत पहुंचा था।
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मुकदमे की सुनवाई के दौरान न्यायालय के प्रयास से दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया। परिवादी अभिषेक गुप्ता ने अदालत में बयान दिया कि विपक्षी ने चेक की पूरी धनराशि, ब्याज और हर्जे-खर्चे समेत कुल 60 हजार रुपये का भुगतान कर दिया है। अब वह मुकदमा आगे नहीं चलाना चाहते और न ही कोई दंडात्मक कार्रवाई चाहते हैं।
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दोनों पक्षों के बयान और सुलहनामे के आधार पर अदालत ने अभियुक्त दिव्यराज सिंह को अपराध से दोषमुक्त कर दिया। साथ ही उनके जमानत पत्र और निजी बंधपत्र निरस्त करने का आदेश दिया।