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युवक की हत्या में पड़ोसी को उम्रकैद

Sat, 19 Sep 2015 12:59 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, बांदा
ब्यूरो/अमर उजाला, बांदा Updated Sat, 19 Sep 2015 12:59 AM IST
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sentenced to life imprisonment for killing

घनी बस्ती में दिनदहाड़े युवक को तमंचे से गोली मारकर मौत के घाट उतार दिए जाने के जुर्म में नामजद पड़ोसी को अदालत ने उम्रकैद की सजा दी है। उस पर 20 हजार रुपये जुर्माना भी किया गया है।

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शहर के अर्दली बाजार (कटरा) में 24 नवंबर 2010 को दोपहर करीब साढ़े 12 बजे मोमिन (27) अपने घर के नजदीक खड़ा था, तभी उसको पड़ोस के मुन्ना सिंह ने पहले गालियां दी फिर तमंचे से सीने पर गोली मार दी। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मोमिन की मौत हो गई।
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आरोपी मौके से भाग निकला। मृतक के पिता रशीद खां ने मुन्ना सिंह के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने धारा 302, 504, 506 आईपीसी और 7 क्रिमिनल लॉ अमेडमेंट तथा धारा 25 आर्म्स एक्ट में रिपोर्ट दर्ज की। विवेचना के बाद कोतवाली पुलिस ने अदालत में चार्जशीट दाखिल की।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता आशुतोष मिश्रा ने आठ गवाह पेश किए। शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश (डकैती) ब्रजलाल चौरसिया ने इस मुकदमे का फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने आरोपी मुन्ना सिंह को धारा 302 आईपीसी मेें दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।


20 हजार रुपये जुर्माना के भी आदेश दिए। जुर्माना अदा न करने पर 4 माह की अतिरिक्त कैद होगी। चूंकि विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में पुलिस द्वारा बरामद तमंचा हत्या में प्रयुक्त नहीं बताया गया, इसलिए अदालत ने आरोपी को आर्म्स एक्ट और धारा 504 व 506 और क्रिमिनल लॉ अमेडमेंट में दोष सिद्ध न होने पर बरी कर दिया। घटना के बाद से ही अभियुक्त मुन्ना सिंह जेल में है।

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