फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   sabotage and assault in Church premises, inspector suspended

चर्च परिसर में तोड़फोड़, मारपीट मामले में चौकी प्रभारी निलंबित

Tue, 12 May 2015 12:30 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, बांदा
ब्यूरो/अमर उजाला, बांदा Updated Tue, 12 May 2015 12:30 AM IST
विज्ञापन
चर्च परिसर में शराब के नशे में गार्ड्स और वहां चल रहे स्कूल के प्रधानाचार्य व उनके भाई के साथ मारपीट, तोड़फोड़ के मामले में डीआईजी ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने सिविल लाइन चौकी प्रभारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। अपर पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी और कोतवाली प्रभारी के विरुद्ध जांच बैठा दी है।
विज्ञापन


यह जांच पुलिस अधीक्षक करेंगे और पांच दिन में रिपोर्ट देंगे। इसके अलावा नामजद आरोपियों को 24 घंटे में गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। डीआईजी ने कहा है कि यह घटना पूरी तरह आपसी और साधारण मारपीट की है। चर्च पर हमला जैसी कोई घटना नहीं है।
विज्ञापन


चिल्ला रोड पर स्थित सेंट जार्ज चर्च (पीला चर्च) में 9 मई की रात करीब साढ़े 12 बजे परिसर में ही रहने वाले चंदन व उसके कुछ साथियों ने जार्ज स्कूल एंड कालेज के सुरक्षा गार्ड्स से मारपीट की। हमलावर शराब के नशे में थे। उन्होंने पथराव भी किया, जिससे चर्च की खिड़कियों के शीशे टूट गए।
विज्ञापन
विज्ञापन


शोर सुनकर प्रधानाचार्य अलबर्ट रसकिन और उनके भाई एलफ्रेड रसकिन आए तो उनके साथ मारपीट की गई। प्रधानाचार्य अलबर्ट रसकिन ने कोतवाली पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने चंदन, राकेश और सुनील के खिलाफ मारपीट की धारा 323 का मुकदमा दर्ज कर लिया।

कोबरा टीम के सिपाही एक आरोपी को पकड़ लाए। उसके बाद पुलिस शांत हो गई। कोई पुलिस अधिकारी मौके पर नहीं गया। डीआईजी ज्ञानेश्वर तिवारी ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाया है। डीआईजी ने कहा कि हालांकि यह साधारण मारपीट का मामला है।

चर्च पर हमले जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन सिविल लाइन चौकी और कोतवाली पुलिस ने लापरवाही की है। अपर एसपी और क्षेत्राधिकारी भी लापरवाह रहे। डीआईजी ने सिविल लाइन चौकी प्रभारी रामआसरे त्रिपाठी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

साथ ही अपर एसपी आशुतोष शुक्ल, क्षेत्राधिकारी विनोद सिंह और कोतवाली प्रभारी रनवीर सिंह के विरुद्ध प्रारंभिक जांच (पीआई) के आदेश दिए हैं। यह जांच पुलिस अधीक्षक खुद करेंगे। पांच दिन मेें अपनी जांच रिपोर्ट डीआईजी को देंगे।

डीआईजी ने बताया कि घटना के दूसरे दिन भी कोई पुलिस अधिकारी मौके पर नहीं गया। सिर्फ एनसीआर दर्ज कर ली। सभी नामजद आरोपी भी गिरफ्तार नहीं किए। डीआईजी ने कहा कि 24 घंटे में आरोपियों की गिरफ्तारी और धाराएं बढ़ाने का आदेश दिया गया है।

विवाद की जड़ किराए का मकान
बांदा। चर्च परिसर में विवाद की जड़ किराए के मकान का मामला है। अपर पुलिस अधीक्षक आशुतोष शुक्ल ने बताया कि आरोपी चंदन चर्च परिसर में किराएदार है। इस मकान को खाली करने को लेकर विवाद चल रहा है। शनिवार की रात चंदन करीब साढ़े 12 बजे कहीं से घर लौटा था। चर्च के चौकीदार से गेट खोलने को लेकर विवाद हो गया। इसी में बात बढ़ गई और मारपीट हुई। चर्च पर हमले जैसी कोई घटना नहीं हुई है।

मसीही समुदाय की सुरक्षा का भेजा पत्र
सेंट जार्ज चर्च और सेंट पाल्स चर्च के पादरी वाई रसकिन और जितेंद्रनाथ ने प्रदेश के पुलिस अधिकारियों, क्रिश्चियन डायसिस के लखनऊ और इलाहाबाद स्थित पदाधिकारियों को इस बारे में पत्र भेजा है। इसमें मसीही समुदाय, चर्च व स्कूल की सुरक्षा की गुहार लगाई गई है। पत्र में अलबर्ट रसकिन, रोमियोदास, ईसा चरण राज, संजू एलबर्ट, गजराज साहू, रोहित दास और शीला लुईस के भी हस्ताक्षर हैं।


रिपोर्ट में बढ़ाई गई धाराएं
चर्च में हुई मारपीट मामले में डीआईजी के तेवरों के बाद कोतवाली पुलिस ने पूर्व में दर्ज की गई धारा 323 की रिपोर्ट में धारा 295 और 336 आईपीसी तथा 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट कर बढ़ा दी है। पुलिस ने नामजद आरोपियों में से राकेश को गिरफ्तार कर लिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed