फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   Report order on Development Authority Secretary

विकास प्राधिकरण सचिव पर रिपोर्ट का आदेश

Wed, 11 May 2022 11:18 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 11 May 2022 11:18 PM IST
विज्ञापन
Report order on Development Authority Secretary
बांदा। आरटीआई अपील की सुनवाई पर विकास प्राधिकरण कार्यालय आए अधिवक्ताओं के साथ बदसलूकी और दबंगई पर प्राधिकरण सचिव और दो अवर अभियंताओं के साथ ही चार अज्ञात के विरुद्ध अदालत ने पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन

अधिवक्ता रवि भूषण वर्मा ने विशेष न्यायाधीश (एससीएसटी एक्ट) की अदालत में दी अर्जी में कहा था कि 26 मार्च को वह जन सूचना अपील की सुनवाई के लिए बांदा विकास प्राधिकरण कार्यालय गए थे। उनके साथ वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम सुंदर राजपूत और आशीष भी थे। प्राधिकरण में मौजूद सचिव ने उनसे बदसलूकी की और आपत्तिजनक तथा जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए धमकाया। विरोध करने पर 4-6 लोगों को और बुला लिया। उन सभी ने अधिवक्ताओं के साथ धक्कामुक्की और उंगली मरोड़ दी। अर्जी में यह भी कहा कि अधिवक्ता श्याम सुंदर राजपूत के एक मुवक्किल से कार्नर शुल्क व फ्री होल्ड के नाम पर सचिव 4 लाख 88 हजार रुपये मांग रहे हैं। अधिवक्ता ने अर्जी में प्राधिकरण सचिव आरपी द्विवेदी और अवर अभियंता रवींद्र गुप्ता व एसबी त्रिपाठी तथा चार अज्ञात को आरोपी बनाया है।
विज्ञापन

तीन पृष्ठीय अर्जी पर सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश (एससीएसटी एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश ने अर्जी स्वीकार करते हुए सोमवार को जारी आदेश में शहर कोतवाली पुलिस को आदेश दिया है कि विपक्षी आरपी द्विवेदी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना सुनिश्चित करें।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed