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मंडल में 31 मार्च तक मजदूरों का रजिस्ट्रेशन
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बांदा। चित्रकूटधाम मंडल में श्रम विभाग द्वारा चलाई जा रहीं कई श्रमिक योजनाओं में अब तक 2 लाख 19 हजार 381 मजदूरों का पंजीकरण किया गया है। अब मजदूरों का पंजीयन और नवीनीकरण 31 मार्च तक मुफ्त होगा।
चित्रकूटधाम मंडल के उपश्रमायुक्त राजीव कुमार सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (श्रम विभाग) के अंतर्गत भवन निर्माण व मनरेगा में मजदूरी करने वाले श्रमिक जनसेवा केंद्र से अपना रजिस्ट्रेशन व नवीनीकरण बोर्ड की साइट पर ऑनलाइन 31 मार्च तक नि:शुल्क करा सकेंगे। उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच हो। पिछले 12 माह में कम से कम 90 दिन मजदूरी की हो। रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मजदूरी का स्वयं प्रमाणित घोषणा पत्र देना होगा।
उन्होंने बताया कि वेल्डिंग, बढ़ई, कुआं खुदाई, रोलर चालक, राजमिस्त्री, प्लंबर, सड़क निर्माण व मिक्सर आपरेटर, पुताई, पत्थर तुड़ाई, खनिकर्म, सीमेंट, कंक्रीट, ईंट आदि ढोने वाले व खनन करने वाले तथा मनरेगा मजदूर इसमें शामिल हैं। बताया कि कर्मकार कल्याण बोर्ड मजदूरों के हित में 14 योजनाएं चला रहा है। इनमें मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद, संत रविदास शिक्षा सहायता, मेधावी छात्र पुरस्कार, कन्या विवाह, निर्माण कर्मगार मृत्यु, दिव्यांगता एवं अक्षमता पेंशन, अंत्येष्टि सहायता, चिकित्सा सुविधा आदि शामिल हैं।
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चित्रकूटधाम मंडल के उपश्रमायुक्त राजीव कुमार सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (श्रम विभाग) के अंतर्गत भवन निर्माण व मनरेगा में मजदूरी करने वाले श्रमिक जनसेवा केंद्र से अपना रजिस्ट्रेशन व नवीनीकरण बोर्ड की साइट पर ऑनलाइन 31 मार्च तक नि:शुल्क करा सकेंगे। उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच हो। पिछले 12 माह में कम से कम 90 दिन मजदूरी की हो। रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मजदूरी का स्वयं प्रमाणित घोषणा पत्र देना होगा।
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उन्होंने बताया कि वेल्डिंग, बढ़ई, कुआं खुदाई, रोलर चालक, राजमिस्त्री, प्लंबर, सड़क निर्माण व मिक्सर आपरेटर, पुताई, पत्थर तुड़ाई, खनिकर्म, सीमेंट, कंक्रीट, ईंट आदि ढोने वाले व खनन करने वाले तथा मनरेगा मजदूर इसमें शामिल हैं। बताया कि कर्मकार कल्याण बोर्ड मजदूरों के हित में 14 योजनाएं चला रहा है। इनमें मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद, संत रविदास शिक्षा सहायता, मेधावी छात्र पुरस्कार, कन्या विवाह, निर्माण कर्मगार मृत्यु, दिव्यांगता एवं अक्षमता पेंशन, अंत्येष्टि सहायता, चिकित्सा सुविधा आदि शामिल हैं।
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