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Banda News: दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा

Thu, 17 Aug 2023 12:52 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 17 Aug 2023 12:52 AM IST
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Rape convict sentenced to 10 years rigorous imprisonment
बांदा। 18 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी को विशेष न्यायाधीश पाक्सो हेमंत कुमार कुशवाहा की अदालत ने 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अन्य धाराओं में सजा सहित 34 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की अदायगी न करने पर एक वर्ष अतिरिक्त की सजा काटनी होगी। अर्थदंड की सम्पूर्ण धनराशि बतौर पुनर्वास पीड़िता को छतिपूर्ति के रूप मे अदा की जायेगी। दोषी का सजायावी वारंट बनाकर जेल भेज दिया गया।
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विशेष लोक अभियोजक वीरेंद्र कुमार द्विवेदी ने बताया कि गिरवां थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने 13 जुलाई 2017 को पुलिस अधीक्षक को प्रार्थनापत्र देकर थाना में रिपोर्ट दर्ज करायी थी। तहरीर में कहा गया था कि नौ जुलाई 2017 को उसकी पुत्री घर में अकेली थी। उसी समय पड़ोसी युवक सोनू उसके घर के अंदर घुस आया। बुरी नीयत से पीड़िता का हाथ पकड़कर पटक दिया। उसके मुंह में कपड़ा ठूंसकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। इसी बीच उसकी छोटी पुत्री सोनू को गलत काम करते देख लिया। उसने शोर मचाया तो पड़ोसी व परिवार के लोग आ गए। इस पर सोनू तमंचा से हवाई फायर कर गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया। पीड़िता का पिता व उसकी मां सोनू के घर उलाहना देने गयी तभी सोनू, बबलू, पप्पू, संतशरण व बाबूलाल आदि ने लात-घूंसों से दोनों की पिटाई कर दी। पुलिस ने सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। विवेचक ने विवेचना के दौरान सोनू के विरुद्ध धारा 376, 452, 506, 509 व पाक्सो में आरोप बनाया। शेष बबलू, पप्पू, संतशरण व बाबूलाल के विरुद्ध 323, 504, 506 का आरोपी बनाया गया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से नौ गवाह पेश किए गए। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन के बाद अधिवक्ताओं की दलाली सुनी गई। इसके बाद सोनू को दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में दोषी पाते हुए सजा सुनाई। वहीं बबलू, पप्पू, संतशरण को दोषमुक्त कर दिया गया। दौरान मुकदमा बाबूलाल की मृत्यु हो गई थी।
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मादक पदार्थ के तस्करी के दोषी को सात माह की सजा
संवाद न्यूज एजेंसी
बांदा। मादक पदार्थ के तस्करी के मामले में दोषी को विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस पल्लवी प्रकाश की अदालत में सात माह की सजा सुनाई, साथ ही दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर 15 दिन अतिरिक्त सजा काटनी होगी। दोषी घटना के समय से ही जेल मे है।
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विशेष लोक अभियोजक आशाराम सिंह ने बताया कि चिल्ला थाना के तत्कालीन एसआइ शमशाद अहमद 17 जनवरी 2023 को शांति व्यवस्था में अपने पुलिस कर्मियों के साथ गश्त में थे। उसी समय महोतरा पेट्रोल पंप पर सभी लोग अपराधियों के विषय में बातचीत कर रहे थे। सूचना मिली कि एक अज्ञात व्यक्ति नाजायज तौर पर स्मैक लेकर घूरा मोड़ पर खड़ा है। दोषी गुगौली की तरफ से जाने लगा उसे घेरकर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार व्यक्ति के पास से 40 ग्राम स्मैक बरामद की गई। आरोपी ने अपना नाम पता चिल्ला थाना के बरेठीकला निवासी छोटे पुत्र रामचंद्र द्विवेदी बताया। पुलिस ने एनडीपीएस का मामला दर्ज कर जेल भेज दिया। मामले का आरोपपत्र अदालत में पेश किया गया। केवल अभियोजन की ओर से एक गवाह हुआ। अदालत के समक्ष दोषी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। तभी अदालत ने उसे सात माह की सजा सुनायी।
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