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Banda News: कोडीन सिरप मामले में प्रवीण और शेखर की जमानत खारिज
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बांदा। कोडीनयुक्त सिरप तस्करी मामले में अदालत ने सोमवार को आरोपी प्रवीण उर्फ लकी और हापुड़ निवासी शेखर की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं।
वहीं मुख्य आरोपी प्रियांशु गुप्ता समेत तीन आरोपियों की पुलिस कस्टडी रिमांड पर सुनवाई के बाद अदालत ने एक अक्तूबर की तारीख तय की है।
विशेष न्यायाधीश आवश्यक वस्तु अधिनियम संजय कुमार सिंह प्रथम की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। विवेचक गौरव मिश्रा ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि मामले में अभी साक्ष्य संकलन और विवेचना के अन्य बिंदुओं पर कार्रवाई बाकी है। आरोपियों के जमानत पर बाहर आने से जांच प्रभावित होने की आशंका भी जताई गई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने प्रवीण और शेखर की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
इधर, पुलिस ने मुख्य आरोपी प्रियांशु गुप्ता, प्रवीण उर्फ लकी और रोहित पांडेय की पुलिस कस्टडी रिमांड मांगी है। विवेचक की ओर से इसके लिए न्यायालय में प्रार्थनापत्र दिया गया था। सोमवार को रिमांड प्रार्थनापत्र पर सुनवाई हुई, लेकिन अदालत ने एक अक्तूबर की तारीख तय की है। पुलिस की आगे की विवेचना और आरोपियों से पूछताछ के लिए रिमांड पर अब एक अक्तूबर को निर्णय होगा।
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वहीं मुख्य आरोपी प्रियांशु गुप्ता समेत तीन आरोपियों की पुलिस कस्टडी रिमांड पर सुनवाई के बाद अदालत ने एक अक्तूबर की तारीख तय की है।
विशेष न्यायाधीश आवश्यक वस्तु अधिनियम संजय कुमार सिंह प्रथम की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। विवेचक गौरव मिश्रा ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि मामले में अभी साक्ष्य संकलन और विवेचना के अन्य बिंदुओं पर कार्रवाई बाकी है। आरोपियों के जमानत पर बाहर आने से जांच प्रभावित होने की आशंका भी जताई गई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने प्रवीण और शेखर की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
इधर, पुलिस ने मुख्य आरोपी प्रियांशु गुप्ता, प्रवीण उर्फ लकी और रोहित पांडेय की पुलिस कस्टडी रिमांड मांगी है। विवेचक की ओर से इसके लिए न्यायालय में प्रार्थनापत्र दिया गया था। सोमवार को रिमांड प्रार्थनापत्र पर सुनवाई हुई, लेकिन अदालत ने एक अक्तूबर की तारीख तय की है। पुलिस की आगे की विवेचना और आरोपियों से पूछताछ के लिए रिमांड पर अब एक अक्तूबर को निर्णय होगा।
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