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बीपीएल लिमिटेड से 14.57 लाख की वसूली के आदेश

Wed, 27 Oct 2021 11:45 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 27 Oct 2021 11:45 PM IST
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Orders for recovery of 14.57 lakh from BPL Limited
बांदा। जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग ने आदेशों का अनुपालन न करने पर बीपीएल लिमिटेड के विरुद्ध 14.57 लाख की वसूली के आदेश दिए हैं। शहर के कटरा निवासी प्रभा सक्सेना के मामले में मई 1996 को शिकायत स्वीकार करते हुए जिला उपभोक्ता आयोग ने बीपीएल लिमिटेड बंगलूरू, नई दिल्ली और कानपुर को आदेश दिए थे कि वह विपक्षी को 30 दिन के भीतर 12 हजार रुपये हर्जाना अदा करें। साथ ही इस अवधि में वादिनी की प्लेन फोटो कॉपी मशीन की संपूर्ण रिपेयरिंग कर उसे चालू करें।
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ऐसा न करने पर पांच हजार रुपये प्रतिमाह की दर से हर्जाना अदा करना होगा। विपक्षी ने राज्य आयोग में अपील दायर किया, जो अनुपस्थिति में खारिज हो गई।
आयोग ने बीपीएल लिमिटेड को नोटिस भेजा, लेकिन उसका जवाब नहीं दिया गया।
जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष तूफानी प्रसाद और सदस्य अनिल कुमार चतुर्वेदी ने बीपीएल लिमिटेड कस्तूरबा मार्ग बंगलूरू, बीपीएल लिमिटेड अशोक भवन नई दिल्ली व बीपीएल लिमिटेड स्वरूप नगर कानपुर के विरुद्ध डीएम/राजस्व वसूली अधिकारी बंगलूरू, नई दिल्ली, कानपुर को 14.57 लाख की वसूली करने का वारंट जारी किया है। आदेश दिए कि उक्त धनराशि 6 दिसंबर के पूर्व नकद या चेक से आयोग में जमा कराए।
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