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Banda Crime: किशोरी से अश्लीलता पर एक साल की सजा, लड़की के भाई से ही भेजा था लव लेटर, जानें पूरा मामला

Wed, 31 May 2023 11:13 PM IST
कानपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांदा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांदा Updated Wed, 31 May 2023 11:13 PM IST
सार

इस दौरान दोषी एक वर्ष तक प्रोवेशन अधिकारी के सामने हर माह की पहली तारीख को उपस्थित होकर हाजिरी देगा। इसके अलावा तीन हजार रुपये का अर्थदंड लगाया, जो पीड़िता को दिया जाएगा। बता दें कि साल 2008 से लेकर 2023 तक इन मामले की 15 साल तक सुनवाई चली।

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One year sentence for obscenity with a teenager
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

बांदा जिले में किशोरी को अश्लील पत्र भेजने और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देने के दोषी को जज ने एक वर्ष की सजा सुनाई है। इसके अलावा तीन हजार रुपये अर्थदंड देना होगा। मामले में करीब 15 वर्ष बाद फैसला आया है।

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शहर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता की मां ने 26 मई 2008 को पुलिस को तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उनकी 14 वर्षीय बेटी एक स्कूल में पढ़ती थी। क्षेत्र के गांव निवासी वीरू कोरी पुत्र नत्थू कोरी बेटी पर बुरी नजर रखता था।
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21 मई को मेरे छोटे बेटे के हाथ अश्लील शब्द लिखकर पत्र बेटी को भेजा। पत्र में यह भी लिखा कि इसकी शिकायत पुलिस से की तो तुम्हारे पूरे परिवार को जान से मार दूंगा। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।

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मुकदमे की सुनवाई सीजेएम भगवान दास गुप्ता की अदालत में चल रही थी। अभियोजन की ओर से अभियोजक राजेश कुमार ने पैरवी की। दोषी ने अपना जुर्म जज के सामने स्वीकार कर लिया। जज ने एक वर्ष की परिवीक्षा में सदाचरण बनाए रखने की हिदायत दी।

इस दौरान दोषी एक वर्ष तक प्रोवेशन अधिकारी के सामने हर माह की पहली तारीख को उपस्थित होकर हाजिरी देगा। इसके अलावा तीन हजार रुपये का अर्थदंड लगाया, जो पीड़िता को दिया जाएगा। बता दें कि साल 2008 से लेकर 2023 तक इन मामले की 15 साल तक सुनवाई चली।

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