फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   Officer or employee may outweigh the dirty dealings

शस्त्र लाइसेंस नवीनीकरण में रोड़ा बनेगी अफसर कर्मी से बदसलूकी

Sat, 10 Jan 2015 11:43 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, बांदा
ब्यूरो/अमर उजाला, बांदा Updated Sat, 10 Jan 2015 11:43 PM IST
विज्ञापन
Officer or employee may outweigh the dirty dealings

शस्त्र लाइसेंस का नवीनीकरण शुरू है लेकिन शस्त्र धारकों को रेन्युवल कराने में कई पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। अनुसूचित जाति के व्यक्ति या किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी के साथ बदसलूकी भी लाइसेंस नवीनीकरण में अड़ंगा बन सकती है।

विज्ञापन


हर तीन वर्षों में शस्त्रधारकों को लाइसेंस का नवीनीकरण कराना होता है। इस समय कलेक्ट्रेट में शस्त्र धारक नजर आ रहे हैं। नवीनीकरण के लिए उनके आवेदन प्राप्त होते ही प्रभारी अधिकारी शस्त्र कार्यालय से संबंधित पुलिस उपाधीक्षक को पत्र भेजकर आवेदक शस्त्र धारक के संबंध में आठ सूचनाएं मांगी जा रही है।
विज्ञापन


इसके तहत आवेदक का फील्ड वर्कर, कर्मचारी या अधिकारी के साथ व्यवहार कैसा है?  किसी दलित का उत्पीड़न तो नहीं किया है? क्षेत्र मेें आवेदक की आम शोहरत कैसी है? इनके अतिरिक्त आपराधिक मुकदमा, गांव की सुरक्षा समिति में सक्रिय योगदान आदि के बाबत भी पुलिस से रिपोर्ट मांगी गई है। यह रिपोर्ट सकारात्मक आने पर ही नवीनीकरण की फाइल आगे बढ़ती है।
विज्ञापन
विज्ञापन


उधर, नवीनीकरण के लिए लाइसेंस धारक को औपचारिकताएं पूरी करने और सरकारी शुल्क जमा करने के अलावा कलेक्ट्रेट से लेकर थाना और तहसील तक संबंधित बाबुओं और मुशिंयों की मुट्ठी भी गर्म करना पड़ती है। हालांकि नगर मजिस्ट्रेट केएस पांडेय का कहना है कि लाइसेंस नवीनीकरण में ऐसी शिकायत नहीं मिली है। ऐसा हुआ तो दोषी पर कार्रवाई की जाएगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed