फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   Notice to Allahabad Tehsildar on contempt

अवमानना पर इलाहाबाद तहसीलदार को नोटिस

Wed, 10 Jun 2020 11:00 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 10 Jun 2020 11:00 PM IST
विज्ञापन
Notice to Allahabad Tehsildar on contempt
बांदा। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम ने आदेशों का अनुपालन न करने पर सदर तहसीलदार इलाहाबाद को कारण बताओ नोटिस जारी कर 14 अगस्त 2020 को अदालत में उपस्थित होने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन

फोरम अध्यक्ष/न्यायाधीश ने रेखा देवी के मामले में 21 दिसंबर 2011 को सदर तहसीलदार इलाहाबाद को आदेशित किया था कि रिलायंस के एडवाइजर विजय कुमार से 29 जून 2009 से 15 हजार रुपये 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज व मानसिक उत्पीडन और वाद व्यय पांच हजार की वसूली करें। वसूली न होने पर फोरम ने 2013, 2015, 2016 को जिलाधिकारी को आदेश दिए कि एडवाइजर विजय कुमार से भू-राजस्व की भांति वसूली की जाए।
विज्ञापन

विजय कुमार द्वारा धनराशि जमा न करने पर पीड़िता ने फोरम में अवमानना वाद दाखिल कर दिया। इस पर फोरम नेे अब सदर तहसीलदार इलाहाबाद को नोटिस जारी किया हैै।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed