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परीक्षा केंद्रों के एक किमी दायरे में न फोटोकॉपी न स्कैनर
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बांदा। कोरोना महामारी के बाद पहली बार 24 मार्च से शुरू हो रहीं यूपी बोर्ड परीक्षा की व्यवस्थाओं में कई नए बदलाव नजर आएंगे। परीक्षा केंद्र के सभी शिक्षकों और स्टाफ को भी मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। शासन ने परीक्षा केंद्रों के एक किलोमीटर दायरे में फोटोकॉपी और स्कैनर की दुकानें बंद रहेंगी।
जनपद में 63 परीक्षा केंद्रों में 40 हजार से ज्यादा हाईस्कूल व इंटर बोर्ड परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र और अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला द्वारा जारी शासनादेश/दिशा-निर्देश में कहा है कि परीक्षा में सैनिटाइजर, हैंडवॉश, थर्मल स्कैनिंग, पल्स ऑक्सीमीटर और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा। डीआईओएस कार्यालय में कंट्रोल रूम तैयार हो गया है। यहां से सीसीटीवी कैमरों के जरिए जनपद के सभी परीक्षा केंद्रों पर नजर रखी जाएगी।
परीक्षा ड्यूटी करने वालों को विशेष सुरक्षा
बांदा। बोर्ड परीक्षा में ड्यूटी करने वाले अध्यापकों और केंद्र अधीक्षकों (केंद्र व्यवस्थापकों) की सुरक्षा के विशेष निर्देश जारी हुए हैं। शासन ने इंटरमीडिएट एजूकेशन एक्ट का हवाला देकर कहा है कि परीक्षा केंद्रों में निरीक्षण और व्यवस्थापन करने वाले अध्यापकों और केंद्र व्यवस्थापकों को लोक सेवक माना जाता है। थानाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि उनके साथ किसी तरह के हमले या दुर्घटना में इसे प्रसंज्ञेय अपराध के तहत एफआईआर दर्ज की जाए। परीक्षा अवधि में किसी व्यक्ति द्वारा परीक्षा केंद्र कर्मियों के साथ धौंस-धमकी या कोई आपराधिक हरकत की जाएगी तो प्रशासन इसका संज्ञान लेकर दोषी के विरुद्ध तत्काल कानूनी कार्रवाई करेगा।
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जनपद में 63 परीक्षा केंद्रों में 40 हजार से ज्यादा हाईस्कूल व इंटर बोर्ड परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र और अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला द्वारा जारी शासनादेश/दिशा-निर्देश में कहा है कि परीक्षा में सैनिटाइजर, हैंडवॉश, थर्मल स्कैनिंग, पल्स ऑक्सीमीटर और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा। डीआईओएस कार्यालय में कंट्रोल रूम तैयार हो गया है। यहां से सीसीटीवी कैमरों के जरिए जनपद के सभी परीक्षा केंद्रों पर नजर रखी जाएगी।
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परीक्षा ड्यूटी करने वालों को विशेष सुरक्षा
बांदा। बोर्ड परीक्षा में ड्यूटी करने वाले अध्यापकों और केंद्र अधीक्षकों (केंद्र व्यवस्थापकों) की सुरक्षा के विशेष निर्देश जारी हुए हैं। शासन ने इंटरमीडिएट एजूकेशन एक्ट का हवाला देकर कहा है कि परीक्षा केंद्रों में निरीक्षण और व्यवस्थापन करने वाले अध्यापकों और केंद्र व्यवस्थापकों को लोक सेवक माना जाता है। थानाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि उनके साथ किसी तरह के हमले या दुर्घटना में इसे प्रसंज्ञेय अपराध के तहत एफआईआर दर्ज की जाए। परीक्षा अवधि में किसी व्यक्ति द्वारा परीक्षा केंद्र कर्मियों के साथ धौंस-धमकी या कोई आपराधिक हरकत की जाएगी तो प्रशासन इसका संज्ञान लेकर दोषी के विरुद्ध तत्काल कानूनी कार्रवाई करेगा।
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