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Banda News: दहेज हत्या में मां-बेटा को 10 साल की जेल

Sat, 29 Apr 2023 01:29 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 29 Apr 2023 01:29 AM IST
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Mother-son jailed for 10 years for dowry death
बांदा। दहेज हत्या में मां और बेटा दोषी पाए गए। अदालत ने दोनों को 10 वर्ष की जेल और जुर्माना की सजा सुनाई है। अन्य धाराओं में भी जेल और जुर्माना किया गया। सभी सजाएं साथ चलने के आदेश दिए हैं। करीब आठ साल नौ माह में अदालत से यह फैसला आया है।
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विशेष लोक अभियोजक प्रमोद द्विवेदी ने बताया कि बबेरू कोतवाली क्षेत्र के पिपरहरी गांव निवासी रबलाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दहेज की मांग पूरी न होने पर 14 जुलाई 2014 को उसकी पुत्री सबीना को आग लगाकर मार डाला। पुलिस ने पति राजू और सास करीमिया और देवर कासिम के विरुद्ध दहेज हत्या समेत कई धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली। विवेचना में कासिम के दोषी न मिलने पर उसका नाम हटा दिया गया। आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन की ओर से छह गवाह पेश किए गए।
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शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश छोटेलाल यादव ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनीं। पत्रावलियों का अवलोकन किया। पति राजू और सास करीमिया को दहेज हत्या का दोषी पाया। दोनों को 10 साल की जेल और दो हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। अन्य धाराओं में भी अलग-अलग जेल और जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त जेल भुगतना होगी।
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फसल का मुआवजा मांगा
बांदा। नरैनी तहसील के मुरवां गांव के किसानों ने डीएम को अर्जी देकर फसल मुआवजा की मांग की है। गांव निवासी जग प्रसाद, हर प्रसाद, दयाराम, कमलेश, प्रमोद कुमार, विनोद कुमार, दादूराम आदि ने आरोप लगाया कि पुलिस की मौजूदगी में उनकी गेहूं की फसल कटवा ली गई। आर्थिक नुकसान के साथ अनाज की दिक्कत हो गई। मुआवजा की मांग की।
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