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मां-बेटे के हमलावर दो सगे भाइयों सहित तीन को कैद

Wed, 17 Nov 2021 11:33 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 17 Nov 2021 11:33 PM IST
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Mother-son attackers imprisoned three including two real brothers
बांदा। अनुसूचित जाति के मां-बेटे को पीटकर घायल कर देने के जुर्म में तीन दोषियों को विशेष न्यायाधीश (एससीएसटी एक्ट) ने 3-3 वर्ष की कठोर कैद और 3-3 हजार जुर्माना किया है। जुर्माना न देने पर 3-3 माह और जेल में रहना होगा। अन्य धाराओं में भी अलग-अलग सजा और जुर्माना हुआ है।
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बबेरू क्षेत्र के शिव गांव निवासी कृपाल पुत्र बोड़ा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि खलिहान की भूमि की नाप के लिए कानूनगो व लेखपाल 10 मार्च 2000 को खलिहान पहुंचे और नाप के बाद उसकी जमीन अलग कर दी। इसी दौरान गांव के हरिश्चंद्र व अमर सिंह पुत्रगण भगुवा और उनकी मां लीलावती तथा चीनी कुम्हार ने लाठी-डंडों से उसे और उसकी मां पर हमला कर घायल कर दिया।
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पुलिस ने विवेचना के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन की ओर से एडीजीसी जावित्री प्रसाद विश्वकर्मा और विशेष लोक अभियोजक विमल सिंह ने पांच गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की बहस और उपलक्ष्य साक्ष्यों के आधार पर बुधवार को विशेष न्यायाधीश (एससीएसटी एक्ट) ने दोनों सगे भाइयों हरिश्चंद्र व अमरचंद्र व चीनी कुम्हार को धारा 323, 504, 506 में अलग-अलग एक-एक वर्ष की कैद व एक-एक हजार रुपये जुर्माना किया। मुकदमें के दौरान अभियुक्त लीलावती की मौत हो गई।
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दहेज हत्या की आरोपी सास की जमानत अर्जी सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दी। जसपुरा थाना क्षेत्र के गड़रिया में तीन जून 2021 को सोनी देवी पत्नी रविकरन का शव जंगल में पेड़ पर लटका मिला था। पिता का आरोप है कि पुत्री को दहेज में एक लाख रुपये और सोने की चेन न लाने पर हत्या कर दी।

जमानत अर्जी में सुनवाई के दौरान आरोपी के अधिवक्ता ने अपनी दलीलें दीं। कहा कि मृतका और उसका पति अलग रहते थे। सोनी देवी ने आत्महत्या की है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सेशन न्यायाधीश गजेंद्र कुमार ने सास रमदेइया पत्नी कुंवारा उर्फ रामकुमार की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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