फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   Molestation and assault four years imprisonment

छेड़छाड़ और मारपीट में चार वर्ष की कैद

Thu, 10 Dec 2015 12:00 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, बांदा
ब्यूरो/अमर उजाला, बांदा Updated Thu, 10 Dec 2015 12:00 AM IST
विज्ञापन
Molestation and assault four years imprisonment

बांदा। सूने घर में दलित किशोरी के साथ छेड़छाड़ और

विज्ञापन
मारपीट कर घायल करने के मामले में अभियुक्त को चार वर्ष की सश्रम कारावास व एक हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया गया। उधर, मारपीट के मामले में चार आरोपियों को दो-दो साल की सजा और जुर्माना से दंडित किया।

नरैनी थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी ने 11 फरवरी 2006 को दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा था कि कटर्रा (धरमपुर, पन्ना) निवासी पप्पू पुत्र नसीरा ने घर में घुसकर उसके साथ छेड़छाड़ की।

विरोध करने पर मारापीटा। शोर मचाने पर भाग निकला। धारा 354, 452 व 323 के तहत रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोप पत्र अदालत में पेश किया गया।

विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) हरिनाथ पांडेय की अदालत में सुनवाई के दौरान ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी राघवेंद्र प्रताप सिंह सेंगर ने छह गवाह पेश किए।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को दोषी पाते हुए चार वर्ष की सश्रम कारावास और एक हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया। अन्य धाराओं में भी सजा की गई। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

उधर, कोतवाली देहात के लामा गांव निवासी शिव कुमार ने 23 दिसंबर 2009 को दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा था कि गांव के सदाशिव, रामशरण, सरमन पुत्रगण बंधुवा व रामखिलावन ने अभद्रता करते हुए उसकी पिटाई की।

आरोप पत्र दाखिल होने के बाद एसीजेएम (द्वितीय) रामदयाल के यहां सुनवाई के दौरान अभियोजन अधिकारी आरके सिंह ने पांच गवाह पेश किए। अदालत ने सभी को दोषी पाते हुए दो-दो साल की सजा व दो-दो हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया। अन्य धाराओं में भी सजा व जुर्माना किया।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed