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दुराचार में आजीवन कैद, 30 हजार रुपये जुर्माना
ब्यूरो/अमर उजाला, बांदा
Updated Fri, 20 Feb 2015 11:50 PM IST
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दुराचार के अभियुक्त को अदालत ने आजीवन कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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पैलानी थाना क्षेत्र के एक गांव की दलित महिला ने दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा था कि 15 फरवरी 2010 को वह खेत में घास काट रही थी। शाम लगभग चार बजे पिपरहरी गांव के एक व्यक्ति ने उसे दबोचकर दुराचार किया। नाम बताने पर जान से मारने की धमकी दी। परिजनों के साथ उसने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई।
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विवेचनाधिकारी ने जांच के बाद आरोपी के विरुद्ध अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी। विशेष न्यायाधीश (एससीएसटी एक्ट) राम कुमार की अदालत में सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी नवीन दुबे ने आठ गवाह पेश किए।
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शुक्रवार को अदालत ने अभियुक्त को धारा 376 व एससीएसटी एक्ट में आजीवन कारावास व 30 हजार रुपये जुर्माना, धारा 504 व 506 में दो-दो वर्ष की सजा व एक-एक हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। जुर्माना के 15 हजार रुपये पीड़ित को क्षतिपूर्ति और बाकी रकम राजकोष में जमा होगी।