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धर्मस्थलों और होटल के आज खुलेंगे लॉक

Sun, 07 Jun 2020 10:54 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 07 Jun 2020 10:54 PM IST
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Lock of religious places and hotels will open today
बांदा। केंद्र और राज्य सरकारों की हरी झंडी मिलने के बाद रविवार को शाम डीएम ने भी लॉकडाउन नियमों में आंशिक छूट देते हुए धर्म/पूजा स्थलों को सशर्त खोलने का आदेश जारी किया। कंटेनमेंट जोन में कोई छूट नहीं मिलेगी।
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डीएम अमित सिंह बंसल ने जारी 9 पृष्ठीय आदेश में प्रदेश सरकार के शासनादेश का हवाला देकर 31 मई को जारी अपने आदेश में आंशिक संशोधन किया है। धर्म स्थलों के बारे में कहा है कि फेस कवर/मॉस्क अनिवार्य, एक-दूसरे से 6 फीट की दूरी, धर्म स्थल में दाखिल होने से पहले एल्कोहलयुक्त सैनिटाइजर से हाथ की धुलाई, खांसते या छींकते समय मुंह-नाक पर टिश्यू पेपर या रुमाल, सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर रोक रहेगी।
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धर्मस्थलों में एक बार में एक स्थान पर 5 से अधिक श्रद्धालु नहीं होंगे। द्वार पर इन्फ्रारेड थर्मामीटर की भी यथासंभव व्यवस्था हो। जिन लोगों में बीमारी का कोई लक्षण नहीं नजर आएगा उन्हीं को प्रवेश की अनुमति होगी। जहां तक संभव हो समूहों को विभाजित करके परिसर में दाखिल करने की व्यवस्था हो। जूते-चप्पल अपने वाहन आदि में ही उतारकर रखें। या अलग-अलग खांचों/ब्लाक में रखें। पार्किंग स्थलों पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। लाउडस्पीकर से आगंतुकों को महामारी से बचाव के लिए जागरूक करें।
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खड़े होने के लिए निशान अंकित कर दिए जाएं। प्रवेश और निकास अलग-अलग रहे। मूर्तियों/पवित्र ग्रंथों को स्पर्श करने की अनुमति नहीं रहेगी। सभाएं या मंडली निषिद्ध रहेंगी। भक्ति संगीत/गाने बजाए जा सकते हैं लेकिन समूह में इकट्ठे होकर गायन की अनुमति नहीं होगी। प्रार्थना सभा में एक ही मैट/दरी के प्रयोग से बचा जाए। श्रद्धालु अपनी दरी-चादर खुद लाएं। प्रसाद वितरण या पवित्र जल छिड़काव न हो। परिसर में शौचालय, हाथ-पैर धोने के स्थानों पर सफाई की खास व्यवस्था हो। फर्श को कई बार साफ किया जाए।
इसी तरह कार्यालयों में भी प्रवेश द्वारा पर सैनिटाइजर की व्यवस्था हो। कंटेनमेंट जोन छोड़कर अन्य स्थानों पर मॉल, होटल, रेस्टोरेंट खोले जा सकते हैं। यहां सीसीटीवी कैमरे, गेट पर सैनिटाइजर, मॉस्क, सोशल डिस्टेंसिंग आदि अनिवार्य रहेंगे। एसी का तापमान 24 से 30 डिग्री के मध्य और आद्र्रता 40 से 70 प्रतिशत होनी चाहिए।

होटलों के बारे में कहा है कि आगंतुक से पहचान पत्र और स्वघोषणा पत्र लिया जाए। उनके सामान को कीटाणुरहित किया जाए। रेस्टोरेंट में आपसी दूरी और डिस्पोजर मेन्यू, गुणवत्ता के नैपकिन आदि की शर्त लागू रहेगी।
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