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Banda News: हत्या में दो सगे भाइयों समेत चार को उम्र कैद
Fri, 25 Aug 2023 12:33 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
Updated Fri, 25 Aug 2023 12:33 AM IST
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बांदा। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट की अदालत ने हत्या कर शव छिपाने के मामले में दो भाइयों समेत तीन को उम्र कैद की सजा सुनाई। तीनों पर जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला 15 साल बाद आया। हत्या के एक अन्य मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया।
विशेष लोक अभियोजक देवदत्त मिश्रा व सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रमोद कुमार द्विवेदी ने बताया कि गिरवां थाना क्षेत्र के निवादा गांव के चुन्नी पुत्र चांद अली ने मटौंध थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
इसमें कहा था कि निवादा निवासी उसका भाई राजा हाल में अपने मामू के लडक़े इरशाद अली के यहां मटौध थाना क्षेत्र के बोधी पुरवा गांव में रहता था। छह सितंबर 2008 को राजा की लाश बोधी पुरवा कच्ची सड़क पर पड़ी होने की जानकारी मिली। उसकी जिस्म को कुचलने के साथ गोली मारकर हत्या की गई थी।
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शव छिपाने को अज्ञात जगह में फेका गया। पुलिस ने जांच के बाद बोधी पुरवा निवासी इरशाद व फरियाद पुत्रगण चुनबदिया व रहमान पुत्र सहाबुद्दीन निवासी अकेलवा कोतवाली नरैनी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 16 गवाह पेश किए।
अपर सत्र न्यायाधीश छोटेलाल ने मामले की सुनवाई के बाद 54 पृष्ठ के फैसले में तीनों को दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही तीनों आरोपियों पर जुर्माना किया गया। जुर्माना अदा न करने पर अभियुक्तों को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भोगनी होगी।
उधर, हत्या के अन्य मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. बब्बू सारंग ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जिला शासकीय अधिवक्ता विजय बहादुर सिंह परिहार व अपर शासकीय अधिवक्ता उमाशंकर पाल ने बताया कि फतेहगंज थाना क्षेत्र के महुरईया गांव निवासी हीरालाल यादव ने 27 नवंबर 2013 को थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा था कि 20 नवंबर 2011 को उसका पिता लाला उर्फ सुदामा घर से खाना खाकर अपने ट्यूबवेल सोने गया था।
रात को पानी की टंकी के पीछे छिपे बैठे भोला यादव पुत्र पुतरिहा निवासी शाहपुर थाना बरौंधा जिला सतना ने तमंचे से उन्हें गोली मार दी। लाला उर्फ सुदामा की मौके पर मौत हो गई। हत्या की वजह में बताया कि मृतक के भाई रामस्वरूप ने भोला की बहन को शादी के बाद छोड़ दिया था।
इसी से वह रंजिश मानता था। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजना पक्ष ने आठ गवाह पेश किए। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुनने के बाद न्यायाधीश ने भोला यादव को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 10 हजार जुर्माना से दंडित किया।
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विशेष लोक अभियोजक देवदत्त मिश्रा व सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रमोद कुमार द्विवेदी ने बताया कि गिरवां थाना क्षेत्र के निवादा गांव के चुन्नी पुत्र चांद अली ने मटौंध थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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इसमें कहा था कि निवादा निवासी उसका भाई राजा हाल में अपने मामू के लडक़े इरशाद अली के यहां मटौध थाना क्षेत्र के बोधी पुरवा गांव में रहता था। छह सितंबर 2008 को राजा की लाश बोधी पुरवा कच्ची सड़क पर पड़ी होने की जानकारी मिली। उसकी जिस्म को कुचलने के साथ गोली मारकर हत्या की गई थी।
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शव छिपाने को अज्ञात जगह में फेका गया। पुलिस ने जांच के बाद बोधी पुरवा निवासी इरशाद व फरियाद पुत्रगण चुनबदिया व रहमान पुत्र सहाबुद्दीन निवासी अकेलवा कोतवाली नरैनी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 16 गवाह पेश किए।
अपर सत्र न्यायाधीश छोटेलाल ने मामले की सुनवाई के बाद 54 पृष्ठ के फैसले में तीनों को दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही तीनों आरोपियों पर जुर्माना किया गया। जुर्माना अदा न करने पर अभियुक्तों को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भोगनी होगी।
उधर, हत्या के अन्य मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. बब्बू सारंग ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जिला शासकीय अधिवक्ता विजय बहादुर सिंह परिहार व अपर शासकीय अधिवक्ता उमाशंकर पाल ने बताया कि फतेहगंज थाना क्षेत्र के महुरईया गांव निवासी हीरालाल यादव ने 27 नवंबर 2013 को थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा था कि 20 नवंबर 2011 को उसका पिता लाला उर्फ सुदामा घर से खाना खाकर अपने ट्यूबवेल सोने गया था।
रात को पानी की टंकी के पीछे छिपे बैठे भोला यादव पुत्र पुतरिहा निवासी शाहपुर थाना बरौंधा जिला सतना ने तमंचे से उन्हें गोली मार दी। लाला उर्फ सुदामा की मौके पर मौत हो गई। हत्या की वजह में बताया कि मृतक के भाई रामस्वरूप ने भोला की बहन को शादी के बाद छोड़ दिया था।
इसी से वह रंजिश मानता था। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजना पक्ष ने आठ गवाह पेश किए। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुनने के बाद न्यायाधीश ने भोला यादव को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 10 हजार जुर्माना से दंडित किया।