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Banda News: बर्खास्त आईपीएस मामले में नहीं हो सकी न्यायिक कार्रवाई

Mon, 26 Oct 2026 11:04 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Mon, 26 Oct 2026 11:04 PM IST
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Judicial proceedings could not take place in the case of the dismissed IPS officer.
बांदा। महोबा से बर्खास्त आईपीएस मणिलाल पाटीदार मामले में विशेष अदालत (भ्रष्टाचार निवारण) में सोमवार को शोकावकाश होने के चलते न्यायिक कार्रवाई नहीं हो सकी।
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वादी मुकदमा रविकांत त्रिपाठी न्यायालय में मौजूद रहे। न्यायालय में बर्खास्त आईपीएस मणिलाल पाटीदार, पूर्व सिपाही अरुण व सूर्या केमिकल के डीलर सुरेश सोनी, पूर्व एसओ देवेंद्र शुक्ला, अजय इंटरप्राइजेज के प्रोपाइटर ब्रह्मदत्त के अधिवक्ता ने हाजिरी माफी की अर्जी लगाई। न्यायालय ने अब इस मामले की अगली तारीख पांच नवंबर निर्धारित की है।
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न्यायालय में विचाराधीन मामले में पूर्व आईपीएस मणिलाल पाटीदार पर क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी से प्रतिमाह छह लाख रुपये रिश्वत मांगने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप हैं। इंद्रकांत त्रिपाठी ने सात सितंबर 2020 को रिश्वत मांगने का वीडियो प्रचलित किया था, जिसके बाद आठ सितंबर 2020 को उन्हें गोली लगी और 13 सितंबर 2020 को उनकी मौत हो गई थी।
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इंद्रकांत के भाई रविकांत त्रिपाठी की शिकायत पर पाटीदार व अन्य पुलिस कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी, जिसके बाद 22 जुलाई 2021 को भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया और मामले की सुनवाई लखनऊ की भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट में चल रही थी। अब इस मामले की सुनवाई मंडल मुख्यालय बांदा के भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय में हो रही है।


विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि इस मामले की सुनवाई की अगली तिथि अब पांच नवंबर निर्धारित की गई है। इस मामले में कुल 53 गवाह हैं। सभी के बयान दर्ज किए जाने हैं।
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