फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   Jail and fine for assault on Meth

मेठ पर हमले में जेल और जुर्माना

Tue, 20 Oct 2020 11:48 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2020 11:48 PM IST
विज्ञापन
Jail and fine for assault on Meth
बांदा। सरकारी योजना की नाली खुदवा रहे मेठ को लाठी-फरसा से घायल कर देने के जुर्म में आरोपियों को विशेष न्यायाधीश (एससीएसटी) रामकरन द्वितीय ने अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई। एक अन्य आरोपी का गैर जमानती वारंट जारी हुआ है।
विज्ञापन

नरैनी थाना क्षेत्र के मोटे पुरवा (पुंगरी) में 9 नवंबर 2003 को सुबह अनुसूचित जाति का नंदराम नाली खुदवा रहा था। तभी गांव के पवन कुमार पुत्र रमाशंकर मिश्रा, रामसुयश द्विवेदी पुत्र बाबूलाल, दद्दू उर्फ जयकरन यादव पुत्र शंकरलाल, मुनि पुत्र रामसनेही आरख, चंद्रपाल पुत्र रामकृपाल आरख ने उसके सिर में फरसा मार दिया। गिर जाने पर पटक कर और लाठी से पीटा। पुलिस द्वारा रिपोर्ट दर्ज न किए जाने पर घायल नंदराम ने सीजेएम न्यायालय में धारा 156(3) के तहत अर्जी दी।
विज्ञापन

अदालत के आदेश पर 29 नवंबर 2003 को रिपोर्ट दर्ज हुई। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र दाखिल किया। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विमल सिंह ने पांच गवाह पेश किए। वादी की ओर से अधिवक्ता चुनुबाद प्रसाद ने पैरवी की। मंगलवार को विशेष न्यायाधीश ने अभियुक्त पवन कुमार, रामसुयश द्विवेदी और दद्दू उर्फ जयकरन को धारा 147 में 1-1 वर्ष, धारा 323/149 में 6-6 माह और 324/149 में 2-2 वर्ष, धारा 504 में 6-6 माह, धारा 506 (2) में एक-एक वर्ष और धारा 3(1)10 एससीएसटी एक्ट में 1-1 वर्ष की कैद और 2-2 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित होगी। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed