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Banda News: बिना अनुमति झंडा-बैनर लगाया तो लगेगा 500 जुर्माना
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बांदा। लोकसभा चुनाव में आयोग ने आदर्श आचार संहिता को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। यदि कोई प्रत्याशी भवन स्वामी की बिना अनुमति पोस्टर व बैनर लगाता है तो उसे 500 रुपये जुर्माना भरना होगा। यह पैसा भवन स्वामी को रिटर्निंग ऑफीसर दिलाएंगे। बशर्ते उन तक शिकायत पहुंचानी होगी। वहीं भवन स्वामी स्वेच्छा से अपने भवन में सिर्फ तीन झंडे तक ही लगवा सकेंगे।
चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों व आमजन के लिए कुछ नियम-निर्देश लागू किए हैं। ताकि शांति पूर्ण निष्पक्ष चुनाव कराए जा सकें। जिला निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक प्रत्याशी चाहे जिस दल का हो, उन्हें आयोग के नियमों का पालन करना होगा। निजी भवनों में बैनर, झंडा व कटआउट आदि प्रतिबंधित नहीं हैं, इसमें भवन स्वामी की स्वेच्छा जरूरी है। सिर्फ तीन झंडे ही भवन स्वामी लगा सकेंगे।-- -- -- -
इनसेट
सरकारी कार्यालयों से हटेंगी तस्वीरें
बांदा। सरकारी कार्यालय व भवन में जीवित राजनीतिक महानुभावों में सिर्फ राष्ट्रपति या राज्यपाल की ही फोटो लगेगी। पूर्व में दिवंगत महापुरुषों की भी फोटो लगा सकते हैं। कार्यालय में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या किसी अन्य मंत्री व नेता की फोटो लगी मिली तो संबंधित विभागाध्यक्ष पर कार्रवाई होगी।
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चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों व आमजन के लिए कुछ नियम-निर्देश लागू किए हैं। ताकि शांति पूर्ण निष्पक्ष चुनाव कराए जा सकें। जिला निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक प्रत्याशी चाहे जिस दल का हो, उन्हें आयोग के नियमों का पालन करना होगा। निजी भवनों में बैनर, झंडा व कटआउट आदि प्रतिबंधित नहीं हैं, इसमें भवन स्वामी की स्वेच्छा जरूरी है। सिर्फ तीन झंडे ही भवन स्वामी लगा सकेंगे।
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सरकारी कार्यालयों से हटेंगी तस्वीरें
बांदा। सरकारी कार्यालय व भवन में जीवित राजनीतिक महानुभावों में सिर्फ राष्ट्रपति या राज्यपाल की ही फोटो लगेगी। पूर्व में दिवंगत महापुरुषों की भी फोटो लगा सकते हैं। कार्यालय में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या किसी अन्य मंत्री व नेता की फोटो लगी मिली तो संबंधित विभागाध्यक्ष पर कार्रवाई होगी।
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