फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   Husband gets life imprisonment for dowry death

Banda News: दहेज हत्या में पति को उम्रकैद

Mon, 28 Sep 2026 11:08 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Mon, 28 Sep 2026 11:08 PM IST
विज्ञापन
Husband gets life imprisonment for dowry death
बांदा। वर्ष 2023 के दहेज हत्या के मामले में अदालत ने पति धर्मेंद्र को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

इसके अलावा 10 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। यह फैसला सोमवार को विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण चंद्रपाल द्वितीय ने सुनाया। मामला कोतवाली देहात क्षेत्र के महोखर गांव का है।

महोबा के कबरई थाना क्षेत्र के छानीकल गांव निवासी आशाराम ने पांच मार्च 2023 को कोतवाली देहात में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि उनकी बेटी की शादी वर्ष 2022 में मूल रूप से तिंदवारी के गांव धौसड़ और वर्तमान में महोखर निवासी धर्मेंद्र से हुई थी।
विज्ञापन

उन्होंने आरोप लगाया था कि शादी के बाद से ससुरालीजन दहेज की मांग को लेकर बेटी को प्रताड़ित करते थे। दहेज की मांग पूरी न होने पर दो मार्च 2023 को उनकी बेटी की फंदे से लटक कर मौत हो गई। मामले में धर्मेंद्र समेत ससुरालीजनों के खिलाफ आईपीसी और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

तत्कालीन सीओ नगर गवेंद्र पाल गौतम ने मामले की विवेचना की। विवेचना पूरी होने के बाद आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। सुनवाई के दौरान अदालत ने धर्मेंद्र को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed