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Banda News: दहेज हत्या के दोषी पति को 10 वर्ष का कारावास
Mon, 24 Mar 2025 11:44 PM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
Updated Mon, 24 Mar 2025 11:44 PM IST
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बांदा। दहेज हत्या के मामले में दोषी पति को अपर सत्र न्यायाधीश पंचम गुणेंद्र प्रकाश की अदालत ने 10 वर्ष के सजा सुनाई। छह हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भोगनी होगी।
छतरपुर जिले के चंदला थानांतर्गत बंजारी गांव निवासी राजू पांडेय ने नरैनी कोतवाली में नौ अक्टूबर 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि उसने पुत्री कल्पना की शादी एक मई 2020 को नरैनी थाना क्षेत्र के बरूआ स्योढ़ा गांव निवासी घीरू गौतम के साथ की थी। बेटी के ससुराल पहुंचने के बाद पति के अलावा ससुर मुन्ना गौतम और सास चुन्नी गौतम कम दहेज को लेकर ताने मारने लगे और अतिरिक्त दहेज की मांग की।
नौ अक्टूबर 2020 को उसके पुत्र के मोबाइल पर फोन आया कि उसकी बहन की मृत्यु हो गई है। इस मामले में विवेचक ने केवल पति के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। न्यायाधीश ने दोषी पति धीरू गौतम को सजा सुनाई।
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छतरपुर जिले के चंदला थानांतर्गत बंजारी गांव निवासी राजू पांडेय ने नरैनी कोतवाली में नौ अक्टूबर 2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि उसने पुत्री कल्पना की शादी एक मई 2020 को नरैनी थाना क्षेत्र के बरूआ स्योढ़ा गांव निवासी घीरू गौतम के साथ की थी। बेटी के ससुराल पहुंचने के बाद पति के अलावा ससुर मुन्ना गौतम और सास चुन्नी गौतम कम दहेज को लेकर ताने मारने लगे और अतिरिक्त दहेज की मांग की।
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नौ अक्टूबर 2020 को उसके पुत्र के मोबाइल पर फोन आया कि उसकी बहन की मृत्यु हो गई है। इस मामले में विवेचक ने केवल पति के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। न्यायाधीश ने दोषी पति धीरू गौतम को सजा सुनाई।
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