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Banda News: दहेज हत्या में पति और सास को सात वर्ष कैद

Sat, 19 Oct 2024 01:45 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 19 Oct 2024 01:45 AM IST
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Husband and mother-in-law sentenced to seven years imprisonment in dowry murder case
बांदा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश डाॅ. बब्बू सारंग की अदालत ने दहेज हत्या में पति और सास को सात-सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई। तीन-तीन हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। दोनों दोषियों को जेल भेज दिया गया।
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जसपुरा कस्बा निवासी सहोद्रा पत्नी कल्लू ने 19 सितंबर 2020 को कोतवाली नगर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने अपनी नातिन अनीता पुत्री शत्रुघन सिंह सेंगर की शादी 25 जून 2020 को इंदिरा नगर निवासी सुधीर सिंह के साथ किया था। शादी के बाद ससुरालीजन अतिरिक्त दहेज में एक लाख रुपया व बाइक की मांग कर रहे थे। न देने पर बेटी को प्रताड़ित किया। 7 सितंबर 2020 को पता चला कि अनीता ने फांसी लगा ली है।
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आरोप लगाया कि उसकी बेटी की मारपीट कर हत्या की गई है। इसके बाद आत्महत्या का रूप देने के लिए फंदे पर लटकाया गया। इस मामले पर सुधीर सिंह, उसकी मां रानी, मामा शिवस्वरूप, पप्पू सिंह व राधा सिंह, सत्यम व शिवम के विरुद्ध मामला पंजीकृत किया गया। विवेचक ने इस मामले में शिवस्वरूप, पप्पू सिंह, सत्यम व शिवम, राधा को क्लीन चिट देते हुए एफआर लगा दी। शेष अभियुक्त सुधीर सिंह व उसकी मां रानी के विरुद्ध अदालत में आरोप पत्र पेश किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से सात गवाह पेश किए गए। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों व अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद जनपद न्यायाधीश ने पति सुधीर सिंह व सास रानी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। ।
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