फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   High strict on the use of machines in sand mining

बालू खनन में मशीनों के प्रयोग पर हाईकोर्ट सख्त

Sat, 16 Jan 2016 11:15 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, बांदा
ब्यूरो/अमर उजाला, बांदा Updated Sat, 16 Jan 2016 11:15 PM IST
विज्ञापन
High strict on the use of machines in sand mining

बांदा। हाईकोर्ट की रोक के बाद भी अवैध खनन थमने का

विज्ञापन
नाम नहीं ले रहा। खनन में खुलेआम मशीनों के इस्तेमाल पर लगाई गई रोक भी बेअसर है।

ताजे आदेश में हाईकोर्ट ने अवैध खनन के खिलाफ रिट दायर करने वाले से ही पूछ लिया है कि कहां सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए जाएं? अगली सुनवाई 28 जनवरी को होगी।

बांदा के दुर्गाशंकर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अवैध खनन के खिलाफ रिट दायर कर रखी है। इसमें कहा है कि कोर्ट की रोक के बावजूद खनन कार्य में मशीनों का जमकर इस्तेमाल हो रहा है।

अवैध खनन की बात कही गई है। हाईकोर्ट काफी पहले ही खनन कार्य में मशीनों के इस्तेमाल पर सख्ती से रोक का आदेश जारी कर चुका है।

इसके बाद भी यह थम नहीं रहा। इसी महीने सात जनवरी को इस मामले की सुनवाई में उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता से कहा कि वे बताएं कि कहां-कहां सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए जाएं? हाईकोर्ट अब इस मामले में 28 जनवरी को सुनवाई करेगा।

गौरतलब है कि हाईकोर्ट के आदेश पर ललौली-चिल्ला रोड पर ललौली थाने में सीसी कैमरे लगाए जा चुके हैं। यह भी शिकायतें आ रही हैं कि बाधित अवधि मामले में जिन खदानों पर कोर्ट ने खनन पर रोक लगा रखी है, वहां दूसरी खदानों के रवन्ने से खनन का खेल चल रहा है।

बांदा में पांच खदानें बाधित अवधि में शामिल हैं। इनमें नरैनी क्षेत्र की पथरा और कोलावल रायपुर खदान, पैलानी तहसील की सादीमदनपुर व बरेहटा खदान और बांदा तहसील की अछरौड़ खदान शामिल है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed