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सामूहिक दुष्कर्म जघन्य अपराध, जमानत खारिज
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बांदा। विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) एक्ट अनु सक्सेना की अदालत ने किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म और आत्महत्या प्रकरण में एक आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
बदौसा थाना क्षेत्र के एक गांव में बीती 22 अप्रैल की दोपहर 14 वर्षीय किशोरी घर में अकेली थी। आरोप है कि नरैनी थाना क्षेत्र के कबौली गांव निवासी दो युवक बाइक में बैठाकर किशोरी को जबरन ले गए। उसी दिन शाम सात बजे कैरी गांव में किशोरी मिली। उसने परिजनों को अपने साथ दुष्कर्म की जानकारी दी। घर आने के बाद 23 अप्रैल को किशोरी ने ग्लानि वश फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी।
पिता की तहरीर पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध पाक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया था। गुरुवार को अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपराध को जघन्य बताया और आरोपी अहमद रजा की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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बदौसा थाना क्षेत्र के एक गांव में बीती 22 अप्रैल की दोपहर 14 वर्षीय किशोरी घर में अकेली थी। आरोप है कि नरैनी थाना क्षेत्र के कबौली गांव निवासी दो युवक बाइक में बैठाकर किशोरी को जबरन ले गए। उसी दिन शाम सात बजे कैरी गांव में किशोरी मिली। उसने परिजनों को अपने साथ दुष्कर्म की जानकारी दी। घर आने के बाद 23 अप्रैल को किशोरी ने ग्लानि वश फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी।
पिता की तहरीर पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध पाक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया था। गुरुवार को अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपराध को जघन्य बताया और आरोपी अहमद रजा की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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