फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   Free lawyers will be available in the case of women

महिलाओं के मुकदमे में मिलेंगे मुफ्त वकील

Fri, 29 Oct 2021 11:15 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 29 Oct 2021 11:15 PM IST
विज्ञापन
Free lawyers will be available in the case of women
Free lawyers will be available in the case of women - फोटो : BANDA
बांदा। महिलाओं के साथ किसी भी उत्पीड़न या घरेलू हिंसा अथवा शारीरिक व भावनात्मक नुकसान पहुंचाने पर पीड़ित महिलाओं को विधिक सेवा प्राधिकरण सहायता उपलब्ध कराएगा। उन्हें नि:शुल्क वकील भी दिए जाएंगे।
विज्ञापन

यह जानकारी शुक्रवार को विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में बड़ोखर ब्लॉक सभागार में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में दी गई। शिविर की अध्यक्षता कर रहीं राज्य महिला आयोग की सदस्य प्रभा गुप्ता ने कहा कि महिला आयोग महिलाओं के उत्पीड़न की शिकायत मिलने पर तत्काल संज्ञान लेता है।
विज्ञापन

उन्होंने महिला हेल्पलाइन 1090 के बारे में भी बताया। स्थाई लोक अदालत के प्रभारी अध्यक्ष राम प्रताप गुप्त ने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण महिलाओं को उनके मुकदमें के लिए मुफ्त वकील उपलब्ध कराता है। महिला अत्याचार या घरेलू हिंसा नालसा मोबाइल एप के जरिए करने को कहा।
विज्ञापन
विज्ञापन

शिविर का आयोजन आजादी के अमृत महोत्सव के तहत किया गया था। शिविर को रिसोर्स पर्सन कुसुम सिंह यादव ने भी संबोधित किया। बाल विकास परियोजना अधिकारी राम प्रकाश ने सभी का आभार जताया।

संचालन पराविधिक स्वयं सेवक सुमन शुक्ला ने किया। उधर, प्राधिकरण ने जहीर क्लब में चल रहे दिवाली मेला में स्टाल लगाकर कानूनी जानकारियां दीं। अखिलेश द्विवेदी, मुसाब अहमद, सैय्यद खुर्शीद अनवर, रमाकांत, रूबी जैनब, रमेश पाल, राकेश गर्ग आदि ने डोर-टू-डोर अभियान में प्राधिकरण के बारे में जानकारियां दीं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed