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Banda: किशोरी से छेड़छाड़ और अश्लीलता का मामला, दोषी को चार वर्ष की जेल, सात हजार का जुर्माना भी ठोका
Tue, 25 Jul 2023 12:58 AM IST
कानपुर ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांदा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांदा
Published by: कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 25 Jul 2023 12:58 AM IST
सार
लोक अभियोजक सौरभ सिंह ने बताया कि कमासिन थाना क्षेत्र के जामू गांव निवासी भूरा उर्फ अरविंद लोध व अर्जुन लोध को न्यायालय ने गैंगस्टर एक्ट में दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
बांदा जिले में नाबालिग के साथ छेड़छाड़ व अश्लील हरकत करने के दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश पाॅक्सो हेमंत कुमार कुशवाहा की अदालत ने चार वर्ष की जेल और सात हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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विशेष लोक अभियोजक रामसुफल सिंह व सुनील कुमार गुप्ता ने बताया कि आठ जनवरी 2021 की शाम चिल्ला थाना क्षेत्र के एक गांव में 12 वर्षीय किशोरी अपनी दुकान में बैठी थी। तभी शिवचरण यादव दुकान में सामान लेने आया और किशोरी को अकेली पाकर अश्लील हरकत की।
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उसी समय किशोरी की मां आ गई। उसे देखकर आरोपी भाग गया। 19 जनवरी को किशोरी की मां ने चिल्ला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले का आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। मामले में पांच गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलील सुनने के बाद दोषी शिवशरण यादव को न्यायाधीश ने सजा सुनाई है।
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गैंगस्टर के दो दोषियों को न्यायालय ने चार-चार वर्ष के कठोर कारावास व छह-छह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक सौरभ सिंह ने बताया कि कमासिन थाना क्षेत्र के जामू गांव निवासी भूरा उर्फ अरविंद लोध व अर्जुन लोध को न्यायालय ने गैंगस्टर एक्ट में दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।