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किशोरी से छेड़छाड़ में दोषी को चार साल की जेल
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बांदा। किशोरी से छेड़छाड़ के दोषी को अदालत ने चार साल कारावास की सजा सुनाई है। पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। अदालत से यह फैसला घटना के चार साल तीन माह बाद आया है।
कमासिन थाना क्षेत्र के एक पुरवा निवासी 16 वर्षीय किशोरी के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि पहली अप्रैल 2018 को सुबह उसकी पुत्री हैंडपंप से पानी भरने गई थी। तभी अनिल वर्मा वहां आ धमका और उसे पकड़कर स्कूल के अंदर घसीट ले गया, छेड़छाड़ की। इसी बीच बहू के पहुंचने पर आरोपी भाग निकला। दूसरे दिन पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। विवेचना के बाद पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन की ओर से छह गवाह पेश किए गए।
मंगलवार को विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) अनु सक्सेना ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली के अवलोकन के बाद अनिल वर्मा को सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर दो-दो माह की अतिरिक्त जेल होगी। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। जुर्माना की कुल धनराशि में आधी राशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। विशेष लोक अभियोजक रामसुफल सिंह गौर व वीरेंद्र कुमार द्विवेदी ने बहस की।
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कमासिन थाना क्षेत्र के एक पुरवा निवासी 16 वर्षीय किशोरी के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि पहली अप्रैल 2018 को सुबह उसकी पुत्री हैंडपंप से पानी भरने गई थी। तभी अनिल वर्मा वहां आ धमका और उसे पकड़कर स्कूल के अंदर घसीट ले गया, छेड़छाड़ की। इसी बीच बहू के पहुंचने पर आरोपी भाग निकला। दूसरे दिन पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। विवेचना के बाद पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन की ओर से छह गवाह पेश किए गए।
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मंगलवार को विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) अनु सक्सेना ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी। पत्रावली के अवलोकन के बाद अनिल वर्मा को सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर दो-दो माह की अतिरिक्त जेल होगी। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। जुर्माना की कुल धनराशि में आधी राशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। विशेष लोक अभियोजक रामसुफल सिंह गौर व वीरेंद्र कुमार द्विवेदी ने बहस की।
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