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Banda News: दो युवतियों का अपहरण करने वाले को चार साल की कैद

Sun, 07 May 2023 12:28 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 07 May 2023 12:28 AM IST
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Four years imprisonment for kidnapping of two girls
बांदा। दो युवतियों को बहला फुसलाकर ले जाने के दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय द्वितीय अंजू द्वितीय ने चार वर्ष की जेल और 11 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना की राशि जमा न करने पर एक माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। मुकदमा में आठ वर्ष बाद फैसला सुनाया गया।
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जिला शासकीय अधिक्ता मनोज दीक्षित ने बताया कि गिरवां थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़ित पिता ने छह मई 2015 को पुलिस को तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि एक मई को उसकी 18 वर्षीय बेटी अपनी नाबालिग सहेली के साथ लापता हो गई थी। खोजबीन में बता चला कि एक गांव निवासी जन्नत पुत्र विंदा और विजय उर्फ ठोकिया पुत्र नत्थू दोनों को बहला फुसलाकर घर से उरई और वहां से दिल्ली ले गया है।
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पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सुरागरसी कर दोनों युवतियों को दिल्ली से बरामद कर आरोपी को जेल भेज दिया। विवेचक ने विवेचना के दौरान विजय के खिलाफ एफआर लगाकर क्लीन चिट दे दिया, जबकि जन्नत के खिलाफ 24 अक्तूबर 2016 को अदालत में चार्ज सीट दाखिल की। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने व साक्ष्यों के आधार पर जन्नत को दोषी करार दिया। दोषी को चार वर्ष की जेल और 11 हजार रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई गई। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया।
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