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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   Four sentenced to seven years each for extortion and murderous attack

Banda News: रंगदारी व जानलेवा हमले में चार को सात-सात वर्ष की सजा

Thu, 19 Dec 2024 12:01 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 19 Dec 2024 12:01 AM IST
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Four sentenced to seven years each for extortion and murderous attack
बांदा। रंगदारी मांगने व जानलेवा हमले के मामले में दो सगे भाइयों समेत चार दोषियों को अदालत ने सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही चारों दोषियों पर 37 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अर्थदंड की अदायगी न करने पर एक-एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भोगनी होगी। दोषियों का सजायावी वारंट बनाकर जेल भेज दिया गया।
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घटना वर्ष 2018 की है। शहर के छिपटहरी मर्दननाका मोहल्ला निवासी आदिल से 20 हजार रुपये की रंगदारी मांगी गई थी। विरोध किया तो छिपटहरी निवासी शेरू और उसका भाई इमरान समेत मोहसिन और काले ने 30 जनवरी 2018 को उसे रास्ते में घेर लिया और अभद्रता करते हुए रंगदारी मांगी। जब आदिल ने इसका विरोध किया तो सभी लोगों ने उसके साथ मारपीट की। वह जान बचाकर भागने लगा तो तमंचे से फायर कर दिया। इससे वह जख्मी हो गया।
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उप निरीक्षक अजय कुमार ने विवेचना करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ.बब्बू सारंग ने मामले की सुनवाई की। अधिवक्ताओं की दलीलों और साक्ष्यों के आधार पर चारों दोषियों शेरू, इमरान, मोहसीन, काले उर्फ सलमान निवासीगण छिपटरी को सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
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